अगर आपके पास हैं ATM कार्ड तो इस तरह 5 लाख का फ्री फायदा उठा सकते हो 

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Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्‍ली: कैश विड्रॉल के अलावा एटीएम कार्ड (ATM Card) के कुछ ऐसे लाभ हैं जिसके बारे में हमें आमतौर पर पता नहीं होता है. यह लाभ है एटीएम कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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हम जब भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उस खाते पर हमें एक डेबिट कार्ड भी मिलता है. यह ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) से लेकर कैश निकालने (Cash Withdrawal) में लोगों की मदद करता है, लेकिन कैश विड्रॉल के अलावा एटीएम कार्ड (ATM Card) के कुछ ऐसे लाभ हैं जिसके बारे में हमें आमतौर पर पता नहीं होता है. यह लाभ है एटीएम कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में.

आपको बता दें कि एटीएम कार्ड पर ग्राहकों को 25 हजार रुपये से लेकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस का लाभ मिलता है जिसकी जानकारी कई बार आम लोगों को नहीं होती है. इस कारण वह इस बड़े फायदे का लाभ नहीं उठा पाते हैं.

आपको बता दें कि केवल उन लोगों को एटीएम कार्ड इंश्योरेंस का लाभ मिलता है जो कम से कम इस एटीएम कार्ड का 45 दिनों तक यूज करते हैं. यह सुविधा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक के एटीएम कार्ड में मिल सकती है. इसके साथ ही इंश्योरेंस का कितना लाभ मिलेगा यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एटीएम कार्ड किस कैटेगरी का है.

एटीएम कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से बीमा की रकम तय होती है. क्लासिक कार्ड पर एक लाख रुपये, प्लेटिनम कार्ड पर 2 लाख रुपये, सामान्य मास्टर कार्ड पर 50 हजार रुपये, प्लेटिनम मास्टर कार्ड पर 5 लाख रुपये और वीजा कार्ड पर 1.5 से 2 लाख रुपये तक बीमा कवरेज मिलता है. प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स पर मिलने वाले रूपे कार्ड के साथ ग्राहकों को 1 से 2 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलता है. अगर किसी व्यक्ति दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 5 लाख तक के इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है.

अगर किसी एटीएम कार्ड होल्डर की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो कार्ड होल्डर के नॉमिनी को बैंक की उस ब्रांच में जाना होगा जहां उस शख्स का अकाउंट था और वहां पर मुआवजे को लेकर एक एप्लीकेशन देनी होगी. बैंक में जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद नॉमिनी को बीमा का क्लेम मिल जाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बैंकों के एटीएम कार्ड का उपयोग करने के 45 दिनों के भीतर मौत या दुर्घटना होने पर बीमा पॉलिसी के तहत संबंधित व्यक्ति के आश्रित मुआवजा के लिए क्लेम कर सकते हैं.

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Rameshwari Bishnoi

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