Jambhsar Media Digital Desk : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) समय पर नहीं भरा है या अपने रिटर्न में कम इनकम दिखाई है तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। वरना आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) समय पर नहीं भरा है या अपने रिटर्न में कम इनकम दिखाई है तो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है और पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है।
आप अपडेटेड रिटर्न यानी फॉर्म ITR-U वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स विभाग टैक्स टैक्स पर 200% तक पेनाल्टी लगा सकता है।
वित्त अधिनियम (Finance Act) 2022 में टैक्सपेयर्स को फॉर्म ITR-U में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है। अपडेटेड रिटर्न निम्नलिखित स्थितियों में फाइल किया जा सकता है:
– अगर करदाता ने इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 139(1) के अंतर्गत फाइल किया है और बाद में पता चलता है कि उसने सही राशि से कम इनकम दिखाई है।
– अगर करदाता ने बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के अंतर्गत फाइल किया है और बाद में पता चलता है कि उसने कोई भी इनकम नहीं दिखाई है या सही राशि से कम इनकम दिखाई है।
– अगर करदाता ने पहले ही सेक्श 139(5) के अंतर्गत समय सीमा के अंतर्गत संशोधित रिटर्न फाइल कर दिया है और बाद में पता चलता है कि उसने कोई भी इनकम नहीं दिखाई है या सही राशि से कम इनकम दिखाई है।
– करदाता ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नही भरा है।
अपडेटेड रिटर्न तब नहीं फाइल किए जा सकते जब कोई और टैक्स भरना न हो, टैक्स रिफंड/हानि में वृद्धि हो, या टैक्स जिम्मेदारी में कमी हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि करदाता एक एसेसमेंट वर्ष के लिए सिर्फ एक ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। इसमें बाद में सुधार नहीं किया जा सकता। करदाताओं को अपना AIS और फ़ॉर्म 26AS की जांच करनी चाहिए कि क्या उन्होंने अपने मूल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई भी इनकम को छोड़ा या गलत तरीके से रिपोर्ट किया है।
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए अवधि-
अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एसेसमेंट वर्ष के अंत में और उसके 24 महीने के बाद ही फाइल किया जा सकता है। इसलिए, एसेसमेंट वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को केवल 31 मार्च 2024 तक ही फाइल किया जा सकता है।
अपडेटेड रिटर्न के अंतर्गत अतिरिक्त टैक्स-
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए करदाता को अपना सही टैक्स कैलकुलेट करना होता है और उसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है। अपडेटेड रिटर्न फॉर्म फाइल करने के समय अतिरिक्त टैक्स की राशि नीचे दी गई है:
– 12 महीने के समाप्त होने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स (सामान्य टैक्स + ब्याज राशि) का 25% होगा।
– 12 से 24 महीने के बीच अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स (सामान्य टैक्स + ब्याज राशि) का 50% होगा।
इसलिए, एसेसमेंट वर्ष 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न को केवल 31 मार्च 2024 तक ही 50% अतिरिक्त टैक्स के साथ फाइल किया जा सकता है। और एसेसमेंट वर्ष 2022-23 (वित्तीय वर्ष 2021-22) के लिए, 31 मार्च 2024 तक 25% अतिरिक्त टैक्स के साथ फाइल किया जा सकता है, और उसके बाद, करदाता को 31 मार्च 2025 तक 50% अतिरिक्त टैक्स भुगतान करना होगा।
अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करें-
आपको फॉर्म ITR-U को इनकम टैक्स पोर्टल (incometax.gov.in) पर फाइल करना होगा। करदाता को ITR-U को फाइल करने का कारण चुनना होगा, जैसे कि पिछले समय में नहीं भरा गया रिटर्न, सही तरह से इनकम नहीं रिपोर्ट की गई, गलत इनकम के मूल चुने गए, आगे बढ़ाए गए लॉस को कम करना, अवशिष्ट अफ़सीयों का घाटा, और अन्य, आदि।
आईटीआर-यू एक सुविधा है जो करदाता को सही तरह से समझने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें किसी भी विलम्ब या असमर्थ को रोकने के लिए एक सीए या टैक्स सलाहकार का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि, हमेशा उचित होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न को सही तरह से और समय पर ही फाइल किया जाए