टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, आयकर विभाग इन लोगों को भेज रहा ईमेल 

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Jambhsar Media Digital Desk : टैक्स भरने वालों के लिए यह खबर बड़े काम की है, अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं तो इनकम टैक्स द्वारा जारी हुए इस अपडेट के बारे में आपके लिए जानना काफी जरूरी है। आयकर विभाग पिछले कुछ दिनों से ईमेल के द्वारा कई लोगों को मैसेज भेज रहा है, जानें किसे भेजे जा रहे ये ईमेल और आखिरी तारीख क्या है?आइये खबर में जानते हैं इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं इस ईमेल के बारे में विस्तार से। 

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1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। टैक्सपेयर्स (taxpayers) के पास आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने का कम समय बचा है। ऐसे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई लोगों को उनके वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में चिह्नित अहम ट्रांजेक्शन से जुड़े ईमेल भेजे गए हैं। जानें किसे आ रहे ये ईमेल और क्या है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करने की आखिरी तारीख?

यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ई-कैंपेन है। इसमें उन टैक्सपेयर्स को ईमेल कर अलर्ट किया जा रहा है, जिनके एडवांस टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में फर्क है। आयकर विभाग अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी पर फीडबैक इकट्ठा करने के लिए एआईएस/कंप्लायंस पोर्टल के माध्यम से टैक्सपेयर्स से कांटेक्ट करता है। प्रोसेस पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स को ई-कैंपेन सेक्शन में उठाए गए सवालों का जवाब देने या स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो सकती है।

ये ई-अभियान अलग-अलग टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान टैक्सपयेर्स द्वारा रिटर्न न भरना या अहम/हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन शामिल हैं।

एक टैक्सपेयर अपने पहले जमा किए गए रिटर्न में गलतियों या चूक को ठीक करने के लिए एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। नतीजतन इनकम की फिर से कैलकुलेशन करने पर अतिरिक्त कर देनदारी (Additional Tax Liability) हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2024 है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट मिहिर तन्ना, एस.के. पटोदिया एलएलपी में एसोसिएट डायरेक्टर-डायरेक्ट टैक्स का कहना कि उनका मामला ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के तहत ई-वेरिफिकेशन के लिए चुना गया है। ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 कंप्लायंस पोर्टल के “नोटिस” टैब पर क्लिक करने के बाद “ई-अभियान” टैब के तहत दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि ईमेल उन टैक्सपेयर्स को भेजे जाते हैं जिन्होंने या तो अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है या जिनकी दाखिल आईटीआर में बताई गई जानकारी डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खाती।

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Rameshwari Bishnoi

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