Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली : बिजनेस करना कोई आसान कार्य नही होता है इसके लिए भारी निवेश की भी आवश्यक्ता पड़ती है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि अब आपको निवेश की चिंता करने की कोई जरूरत नही है तो? जी हां, आज हम आपको सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे है जिसमें कि अगर आप फूड से संबंधित कोई यूनिट का प्लान कर रहे है तो सरकार की ओर से आपको पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। आइए जान लेते है कि क्या है सरकार की स्कीम…
अगर आप भी बिजनेस करना चाहते है लेकिन निवेश की चिंता को लेकर दुविधा में है तो ये खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, आज हम आपको बताने जा रहे है कि राजस्थान सरकार फूड यूनिट (Food Unit) के जरिए बिजनेस करने का मौका दे रही है. इसके लिए राज्य सरकार आवेदक को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90 फीसदी लोन उपलब्ध करवा रही है. साथ ही उन्हें 10 लाख रुपये तक का अनुदान भी दे रही है. फूड से जुड़े बिजनेस (business opportunity) शुरू करने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है. आइए जानते हैं स्कीम के बारे में सबकुछ विस्तार से।
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी वैभव गालरिया की अध्यक्षता में पंत कृषि भवन में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) की बैठक राज्य के प्रमुख बैंकों के स्टेट हैड के साथ आयोजित की गई. प्रमुख शासन सचिव द्वारा बैंक अधिकारियों को इस योजना के प्रति संवेदनशील रहते हुए योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए.
योजना का उद्देश्य खाद्य से सम्बन्धित योजना में अनुदान प्रदान कर यूनिट्स को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत आटा मील, दाल मील, प्रोसेसिंग यूनिट, ग्रेडिंग क्लिनिंग यूनिट, आचार व पापड़ के उद्योग, दूध व खाद्य पदार्थों से संबंधित यूनिट्स के लिए इस योजना में अनुदान दिया जा रहा है.
प्रमुख शासन सचिव ने योजना (PMFME) की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों द्वारा छोटे व मंझोले फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों को अधिक से अधिक किस प्रकार लाभान्वित करवाया जा सकता है. इस योजना में नई व पुरानी फूड यूनिट्स को स्थापित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 35% या अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा हैं और इस योजना के तहत अलग-अलग बैंको की ओर से फूड यूनिट लगाने पर 90% तक की लोन सहायता दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य में योजना को जन-जन तक पहुंचाने और आवेदकों की सहायता के लिए हेल्पलाईन नंबर 9829026990 चालू है. योजना में आवेदनों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से रोलिंग प्रक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक डिस्टिक रिसोर्स पर्सन सूचीबद्ध किये जा रहे हैं. सामान्य प्रक्रिया के तहत डिस्टिक रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन पत्र PMFME राजस्थान पोर्टल पर उपलब्ध है.
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का संचालन मार्केटिंग बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (Food Processing Industry) लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए राज्य में एक प्रबंध यूनिट का संचालन भी किया जा रहा है.
यह यूनिट इकाई को मशीन, आवेदन, ब्रांडिंग व मार्केटिंग में भी सहयोग करती है. इस योजना में आवेदन पूर्ण रूप से निःशुल्क है और डिस्टिक रिसोर्स पर्सन को 20 हजार रुपये की राशि का भुगतान भी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) द्वारा किया जाता है.