Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: जालोर शहर को मुख्य रूप से नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है। जालोर से जुड़े एफआर प्रोजेक्ट में 144 किमी दूरी तय कर पानी पेयजल के लिए पहुंचता है। इस लाइन के एयर प्रेशर वॉल्व और शॉकेट पिछले दो सालों में चोरी के अनेक प्रकरण सामने आ चुके हैं।
पानी चोरी के मामले और पेयजल सप्लाई के दौरान बूस्टर से प्रभावित होने वाली जलापूर्ति के मामले में सरकार सख्त है। इस तरह के मामले में कार्रवाई के लिए विशेष ऑपरेशन प्लान किया गया है। जिसके तहत पानी चोरी के मामले में ऑन स्पॉट एफआईआई दर्ज हो सकती है। वहीं आरोपी को जेल तक जाना पड़ेगा। इस संबंध में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर पीएचईडी सचिव डॉ. समित शर्मा ने विशेष ऑपरेशन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत विभागीय टीम आगामी दिनों में अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई के साथ बूस्टर धरपकड़ अभियान चलाएगी। निर्देशों के तहत इस तरह के मामलों में आईपीसी एक्ट 379, 430 व पीडीपी एक्ट 1984 के तहत प्रकरण दर्ज होगा।
जालोर शहर को मुख्य रूप से नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है। जालोर से जुड़े एफआर प्रोजेक्ट में 144 किमी दूरी तय कर पानी पेयजल के लिए पहुंचता है। इस लाइन के एयर प्रेशर वॉल्व और शॉकेट पिछले दो सालों में चोरी के अनेक प्रकरण सामने आ चुके हैं। दो साल में विभागीय स्तर पर मामलों में कार्रवाई हुई है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप से ऐसे मामले ठंडे बस्ते में चले गए। अभी भी इस लाइन पर जगह जगह पानी की चोरी नर्मदा मुख्य लाइन से हो रही है। यही स्थिति सांचौर के डीआर प्रोजेक्ट और भीनमाल के ईआर प्रोजेक्ट की भी है।
उदयपुर के भुवाना और आर्चीज हाईराइज बिल्डिंग में अवैध कनेक्शन और अजमेर रेलवे अधिकारी की ओर से लिए गए अवैध पानी कनेक्शन के खुलासे के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं। उदयपुर में बिल्डिंग मालिक से इस मामले में 5.55 लाख की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया।
जालोर शहर में अक्सर सप्लाई के दौरान कम प्रेशर से पानी की आपूर्ति होती है। अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता, जबकि शुुरुआत के लोग बूस्टर लगाकर पानी खींच लेते हैं। अब इस तरह के मामले में बूस्टर लगाने वालों की खैर नहीं है। बूस्टर जब्ती के साथ विभाग मामला भी दर्ज करवाएगा।
पानी की चोरी और बूस्टर लगाने के मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। अवैध कनेक्शन के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के साथ जुर्माने का भी प्रावधान भी किया गया है।