Jambhsar Media Digital Desk : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल अगर आप इनकम टैक्स रिफंड ऑनलाइन दाखिल कर रहे हैं तो उसके बाद ई वेरिफिकेशन जरुर करें। इनकम टैक्स भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है…. साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जान लें ये जरूरी बातें।
आयकर विभाग के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 यानी एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए टैक्स भरने की शुरुआत एक अप्रैल से हो जाएगी. आप अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी भर सकते हैं. ऑफलाइन इनकम टैक्स जमा करने के लिए विभाग ने फॉर्म आईटीआर-1 और आईटीआर-4 जारी कर दिया है. इसे आयकर विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है.
अगर, आप अपना टैक्स रिटर्न ऑनलाइन e-filing portal पर फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए जरुरी है कि कुछ सावधानियां रखें. इसमें खासकर ध्यान रखें कि कोई ड्यू डेट न मिस हो जाए या आपकी किसी गलती की वजह से आपका टैक्स रिफंड न अटक जाए. ऐसे में हम आपको कुछ तरीके बताते जिससे आपको बाद में परेशानी से बचने में मदद मिलेगी.
आयकर विभाग के पास आपके हर बड़े लेन देन की पूरी जानकारी होती है. ऐसे में जरुरी है कि आप विभाग के द्वारा फॉर्म में मांगी गयी सारी जानकारी सही और स्पष्ट दें. रिफंड पाने के लिए अपने बैंक का IFSC कोड सही से दें. अगर बैंक या खाता बदला है तो उसके बारे में भी सही से जानकारी दें.
अगर आप इनकम टैक्स रिफंड ऑनलाइन दाखिल कर रहे हैं तो उसके बाद ई वेरिफिकेशन जरुर करें. इनकम टैक्स भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. इसके लिए आयकर विभाग के द्वारा 120 दिनों का वक्त दिया जाता है. वेरिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करें. रिटर्न को ई-फाइल करने के बाद, आपको ई-वेरिफिकेशन का चयन करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं. आप ई-वेरिफिकेशन का उपयोग करके अपने रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं और बिना इंटरनेट बैंकिंग या डीमैट खाता के बैंक अकाउंट को लिंक किए, रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं.
अगर आप नौकरीपेशा हैं या बिजनेस करते हैं. इसके बाद भी, आपका एग्रीकल्चर से इनकम होता है तो इसके बारे में अपने रिटर्न में पूरी जानकारी जरुर दें. इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट के जमा करने की जरुरत नहीं होती है. हालांकि, आपका ये इनकम अगर छूट की श्रेणी में आती है तो उसके लिए भी आप दावा कर सकते हैं.
अगर आप इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो आपके पास केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए. इसके साथ ही, दोनों लिंक भी होना चाहिए. इसके अलावा टैक्स फाइलिंग के वक्त आयकर विभाग किसी तरह के डॉक्यूमेंट की मांग नहीं करता है. हालांकि, अगर जांच होती है तो आपको मांगी गयी जानकारी से संबंधित कागज देना होता है.
कोशिश करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न आयकर विभाग के द्वारा जारी ड्यू डेट के अंदर जमा करें. इससे आप जुर्माना देने से बच सकते हैं. अगर किसी कारण आप चूक गए हैं तो बाद में जुर्माना के साथ आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं.