Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: जयपुर में ई-रिक्शा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ई-रिक्शा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ई-रिक्शा वहीं चला सकेगा जिसके नाम रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही कई अन्य निर्देश है जानिए।
जयपुर में ई-रिक्शा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ई-रिक्शा को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पत्रिका के अभियान के बाद यातायात पुलिस सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन प्रीति चन्द्रा के निर्देशन और डीसीपी लक्ष्मणदास के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस कमिश्नरेट में ई-रिक्शा संचालकों एवं अन्य वाहन यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में ई-रिक्शा एवं अन्य वाहन चालकों को जागरूकता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। आगामी सप्ताह से यातायात पुलिस एवं ई-रिक्शा एवं अन्य वाहन यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित वाहन चलाने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
– सभी ई-रिक्शा चालकों के पास रिक्शा संचालन के दौरान स्वयं की आइडी कार्ड होना अनिवार्य होगा।
– ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन चालक के नाम होना अनिवार्य होगा।
– सभी ई-रिक्शा चालक को वाहन के अनुरूप अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) रखना आवश्यक होगा।
– ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ई-रिक्शा चालान के संबंध में समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाएंगे। इसके बाद चालकों का लाइसेंस आरटीओ से बनवाएं।
– यातायात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे एवं स्टाफ लाइन की पालना बस मिनी बस को निर्धारित स्टैण्ड पर रुकवाना, बिना हेलमेट वाहन चलाने और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं बिठाने के संबंध में समझाइश करते हुए कार्रवाई करेंगे।
– 18 वर्ष से कम उम्र में ;नाबालिगद्ध वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
– सभी ऑटो रिक्शा चालक अपने साथ आइडी कार्डए लाइसेंसए वाहन का रजिस्ट्रेशन रखेंगे एवं अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर पार्क करेंगे। सड़क के बायीं तरफ सवारी उतारेंगे और बिठाएंगे।
– सभी प्रकार के धीमी गति के वाहन सड़क के बायीं तरफ एक लेन में चलाएंगे।