Jambhsar Media Digital Desk: किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का सीधा सा उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर किसानों को खेती किसानों के कामों के लिए समय से एसबीआई या फिर दूसरी बैंक से फाइनेंशियल सुविधा मिलती है।
किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान बेहद मामूली ब्याज दर पर बैंक से लोन ले सकते हैं। इसमें समय पर लोन की रीपेमेंट करने वाले किसानों को सरकार ब्याज दर और पैसों में सब्सिडी का लाभ देती है। इसका असल में फायदा ये है कि किसान अपनी जरूरत पड़ने पर लोन ले सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा खेती किसानी के कामों के लिए अचानक से जरूरत पड़ने पर लोन मिलता है। किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशनक या फिर खेती के उपकरण की खरीद के लिए बैंक से लोन ले सकता है।
इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को 1.6 लाख रुपये का लोन बिना किसी गारटी के दिया जा रहा है। वहीं 5 सालों के लिए इसके द्वारा 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 5 सालों की है। सभी केसीसी लोन पर अधिसूचित फसल, फसल बीमा के तहत कवर दिया जाता है। देश में केसीसी कार्ड खाते की संख्या करीब 7.5 करोड़ है। केसीसी की पेशकश कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और राज् सहकारी समितियों के द्वारा की जाती है।
किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान 5 सालों में 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। किसानों को 9 फीसदी की दर पर लोन मिलता है। लेकिन सरकार इस पर 2 फीसदी की सब्सिडी देती है। इस लिहाज से इस पर ब्याज दर 7 फीसदी है। लेकिन यदि किसान इस लोन को समय पर वापस करता है तो उसे सरकार 3 फीसदी की छूट देती है। इस प्रकार से लोन पर केवल 4 फीसदी ब्याज देना होता है।
इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना है।
इस फॉर्म को आपको अपनी जमीन के कागजात, फसल की डिटेल के साथ में भरना होगा।
यहां पर जानकारी देनी होगी कि आपने किसी दूसरे बैंक या फिर ब्रांच से कोई और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है।
अब अप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है इसके बाद इससे जुड़ें बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा।
वहीं आईडी के तौर पर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जरूरत पड़ती है।
इस स्कीम का आवेदन 18 साल से लेकर 75 साल का कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है। वहीं व्यक्तिगत किसान जो खेतीदार हैं। इस स्कीम में फसलों का उत्पादन और पशुपालन आदि शामिल हैं। वह मछुआरे जिनके पास रजिस्टर्ड नाव या किसी दूसरे प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव हैं। जिनके पास मछली पकड़ने के लिए जरुरी लाइसेंस या फिर अनुमति लेनी होती है। मुर्गीपालन करने वाले किसान और डेयरी किसान भी शामिल हैं।