Jaipur Raj: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 04 करोड़ 46 लाख लाभार्थीयों को चयनित किया गया है। नवचयनित लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक E-KYC कराना अनिवार्य है। इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि गेंहू प्राप्त करने वाला पात्र है या अपात्र। E-KYC के तहत गेंहू प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पहचान की जा सके। लाभार्थियों द्वारा 31 अक्टूबर तक E-KYC नहीं करवाई जाती है तो 01 नवंबर से पहले उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटाया जाएगा। ओर उसे गेंहू नहीं मिलेगा। अपने नाम को वापस जुड़वाने के लिए पटवारी, स्कूल प्राचार्य व ग्राम सेवक की अनुशंसा से ही उसका नाम फिर से योजना में जोड़ दिया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा योजना खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत सन 2013 को की गई राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के गरीब लोगों को उचित दाम पर प्राप्त गुणवत्ता वाले खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराना था। खाद्य सुरक्षा योजना राज्य के 75% ग्रामीण लोगों 50% शहरी लोगों को खाद्यान्न प्रदान करता है।
राशन कार्ड सिर्फ परिवार के मुखिया के नाम पर ही बन सकता है। और उस परिवार के मुख्य सदस्य की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राशन कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखा जाता है तथा सभी को लाभ प्रदान किया जाता है। राशन कार्ड पर आवेदन करने वाले सदस्य के नाम पर किसी अन्य राज्य में राशन कार्ड नहीं बना होना चाहिए। अन्यथा राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पाएगा।