गाड़ी की नंबर प्लेट पर जल्द करा लें ये काम, नहीं तो देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना

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Jambhsar Media Desk, New Delhi: देश में करोड़ों लोग दो पहिया और चार पहिया वाहन का प्रयोग करते हैं। ऐसे में सरकार भी अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए कई कानून लेकर आती है, जिससे आम जनता को तकलीफ ना हो। हालांकि कुछ रूल और रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपके पास भी दो पहिया या चार पहिया वाला वाहन है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

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भारत सरकार ने कुछ साल पहले गाड़ियों के हाई सिक्योरिटी के लिए नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया था। वहीं किसी भी वाहन पर हाई सिक्योरिटी वाला नंबर नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10000 हज़ार का फाइन देने का भी कानून बनाया गया है। ऐसे में आपको अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा लेना उचित होगा आप कुछ स्टेप्स फॉलो करके हाई सिक्योरिटी नंबर को अप्लाई कर सकते हैं।

क्या है एचएसआरपी?

एचएसआरपी का फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate)। ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अल्युमिनियम मेड नंबर प्लेट होता है जो व्हीकल के सामने और पीछे फिट किया जाता है।

HSRP के ऊपर लेफ्ट साइड में एक ब्लू कलर का होलोग्राम होता है इसके साथ ही निकले बाएं हाथ की तरफ एक यूनिक लेजर में 10 डिजिट पिन दिया जाता है। अगर आप भी अब तक HSRP नहीं करवाए हैं तो आप कुछ स्टेप को फॉलो कर ऐसा कर सकते हैं।

ऐसे करें अप्लाई

आपको एचएसआरपी नंबर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ऑफिशल http://www.siam.in वेबसाइट पर जाना होगा। इसे आवेदन करने के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर के अलावा इंजन नंबर जैसे जरूरी डिटेल्स साझा करने होंगे।

इसके अलावा आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इसके बाद आप आपके पास ओटीपी पासवर्ड आएगा जिसके तहत आप पैसों का भुगतान करके अप्लाई कर सकते हैं.

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Rameshwari Bishnoi

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