Jambhsar Media Desk, New Delhi: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार के लिए ग्रामीण न्याय आवास योजना को शुरू किया गया है। राज्य के ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए स्वयं का पक्का मकान नहीं है या फिर ऐसे परिवार जो कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।
वैसे तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश भर के गरीब परिवार को पक्का मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाता है परंतु बहुत से ऐसे परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कारण से जिन नागरिकों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि के जरिए लाभार्थी परिवार अपने लिए पक्के मकान का निर्माण कर सकते हैं। यह पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। विभिन्न तीन किस्तों के रूप में लाभार्थी 1.20 लाख रुपए प्राप्त कर सकेंगे।
अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नागरिक है और अब तक आपको आवास योजना का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के आर्टिकल में आपको योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता एवं सभी जरूरी दस्तावेज की जानकारी प्रदान की जाएगी।
Gramin Nyay Awas Yojana 2024
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण न्याय आवास योजना उन परिवार के लिए महत्वपूर्ण है जिनको अब तक पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इस योजना के तहत गरीब परिवार आवेदन फार्म जमा कर पक्का मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। योजना में सरकार द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा किए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी परिवार को प्रदेश सरकार द्वारा 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। यह पैसा विभिन्न तीन किस्तों के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। आवेदन फार्म जमा करने वाले नागरिक का बैंक का खाता डीबीटी सक्रिय होना चाहिए अन्यथा उन्हें सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाने वाली किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हो सकेगा।
छत्तीसगढ़ न्याय आवास योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार को 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करीब 100 करोड़ से अधिक बजट को निर्धारित किया गया है, ताकि राज्य के सभी गरीब परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सके। आगे आपको प्रदेश सरकार द्वारा योजना के लिए निर्धारित पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज की जानकारी प्रदान की जा रही है।
Gramin Nyay Awas Yojana Eligibility
अगर आप ग्रामीण न्याय आवास योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करें लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित जरूरी पात्रता का पालन करना होगा। आगे आर्टिकल में आपको पात्रता की जानकारी प्रदान की जा रही है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण न्याय आवास योजना का लाभ केवल मूल निवासी नागरिक को दिया जाएगा।
आवेदन फार्म जमा करने वाला परिवार बीपीएल राशन कार्ड धारी एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
आवेदक परिवार द्वारा पहले किसी अन्य आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
आवेदन फार्म जमा करने वाले व्यक्ति के पास स्वयं का बैंक का खाता होना चाहिए। बैंक खाता डीबीटी सकरी होना अनिवार्य है।
आयकर दाता परिवार योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
परिवार के किसी सदस्य के पास शासकीय नौकरी नहीं होना चाहिए अन्यथा उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
आवेदक के पास पक्का मकान निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होना चाहिए।
इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को दिया जाएगा।
Gramin Nyay Awas Yojana Documents
आधार कार्ड
वोटर कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
मूल निवासी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
भूमि संबंधी दस्तावेज
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
बीपीएल राशन कार्ड
Gramin Nyay Awas Yojana Application Form
आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय जाना होगा।
यहां से आप ग्रामीण न्याय आवास योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन फार्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न करने होंगे।
अब इस आवेदन फॉर्म को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर जमा कर दीजिए।
इस प्रकार आप योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।