Jambhsar Media Digital Desk : लोगों के मन में सवाल आता है. घरों में कितना कैश रखना चाहिए. क्या इसके लिए कोई कानून है? अगर बहुत ज्यादा कैसे रखा तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
आपको अक्सर मीडिया में यह खबरें सुनाई देती हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी के घर छापा मारा और करोड़ों का कैश जब्त किया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अक्सर लोगों के यहां छापा मारते हैं. और घरों से महंगी चीजें और खूब सारा कैश पकड़ते हैं. बहुत से मौकों पर यह देखा गया है कि अधिकारी छापे में मिले कैश को सीज कर लेते हैं. लोगों के मन में सवाल आता है. घरों में कितना कैश रखना चाहिए. क्या इसके लिए कोई कानून है? अगर बहुत ज्यादा कैसे रखा तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा. चलिए जानते इन सवालों के जवाब.
चाहे आप घर में ₹100 रखें या 100 करोड़ इसे लेकर भारतीय कानून में कोई प्रावधान नहीं है. ना ही ऐसा कोई नियम है कि एक व्यक्ति सिर्फ इस हद तक ही घर में कैश या महंगी चीजें रख सकता है. लेकिन कैश इस मात्रा में रखा जा सकता है. जितनी आय हो. यानी उस कैश का आपको पूरा ब्यौरा देना होगा. उस कैश के बारे में आपने आईटीआर में जिक्र किया होगा. वह पैसा किसी भी तौर से गैर कानूनी ना हो. और जब आपसे उसके बारे में जानकारी मांगी जाए तो आप वह पूरी जानकारी दे सकें.
टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार ना ही तो आरबीआई और ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी कानून के तहत कैश रखने को लेकर कोई नियम बनाया गया है. आप जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी घर में नगदी रख सकते हैं. लेकिन शर्त यह है कि सभी पैसों का आपको पूरा-पूरा हिसाब रखना पड़ेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर यह शक होता है कि आपके पास जिस मात्रा में कैश है वह संदिग्ध है.
तो फिर डिपार्टमेंट इसकी जांच शुरू कर सकता है. और आपको जांच में उस कैश को लेकर जानकारी और स्पष्टीकरण देना पड़ेगा. अगर आप यह बताने में फेल हो जाते हैं की कैश कहां से आया उसका क्या स्रोत था. तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी और आपका कैश भी जब्त किया जा सकता है.