INCOME Tax : टैक्स बचाने के लिए कभी मत करना ये गलतियां, वरना लगेगा दुगना टैक्स

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किसी भी करदाता को टैक्स बचाने के लिए कटौतियों और छूटों के बारे में जानना जरूरी है। कई मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले से टैक्स देनदारी कम हो जाती है। करदाताओं के पास 80सी के तहत टैक्स बचाने का विकल्प होता है।

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जिसके तहत आप पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी और ईपीएफ जैसे विकल्पों में निवेश करके पैसे बचा सकते हैं। हालाँकि, आपको विवरण जानने की आवश्यकता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप ज्यादा टैक्स नहीं बचा सकते। आइए एक नजर डालते हैं उन गलतियों पर जिन्हें टैक्स भरते समय टालना चाहिए।

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी कर बचत निवेश के लिए कई रास्ते प्रदान करती है जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि, इक्विटी लिंक्ड बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और कर्मचारी आयकर योजना। इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं.

यदि आप वेतनभोगी वर्ग के व्यक्ति हैं और अपने वेतन के हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता लेते हैं, तो आप कुछ शर्तों के अधीन भुगतान किए गए किराए पर छूट मांग सकते हैं। अपने नियोक्ता को किराये की रसीदें या दस्तावेज़ जमा न करने से आप कर बचत भी खो सकते हैं।

स्वयं, पति/पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80डी के तहत कटौती के लिए पात्र है। अगर आप इस कटौती का फायदा नहीं उठाते हैं तो आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है.

एनपीएस में किया गया योगदान धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत उपलब्ध सीमा से अधिक कर कटौती के लिए पात्र है। इन अतिरिक्त कटौतियों का लाभ न उठाने से कर बचत के अवसर खो सकते हैं।

टैक्स प्लानिंग में देरी महंगी पड़ सकती है. टैक्स बचत में निवेश के लिए मार्च तक इंतजार न करें। योजना में शुरुआत में ही निवेश करें ताकि आपको टैक्स फ्री ब्याज भी मिल सके.

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Rameshwari Bishnoi

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