Jambhsar Media Desk, New Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है.वित्त मंत्री ने कई लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी है. अब इन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा. आइए खबर में जानतें हैं किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ –
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax) नहीं भरा है तो आपके पास में अभी कुछ दिन का समय बचा हुआ है तो आप जल्दी ही अपना आईटीआर (ITR) फाइल कर दें
लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने इस बार के बजट में खास ऐलान किया है, जिसके बाद में कई लोगों को टैक्स नहीं देना होगा. आप चाहे कोई सा भी टैक्स रिजीम चुनें, लेकिन आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा.
इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab)
अगर किसी की इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक नहीं है तो उसे अपनी इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है. बता दें वैसे तो 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है
लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी आय हैं, जिस पर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता है. आइए आपको बताते हैं कि कौन सी इनकम आपकी टैक्स फ्री है.
1. ओल्ड टैक्स रिजीम
ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें आपकी ढाई लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है. ढाई लाख से 5 लाख तक की आय 5 पर्सेंट टैक्स लगता है, लेकिन इसमें 12,500 रुपये का रिबेट मिलता है.
इसमें 5, 20 और 30 पर्सेंट का टैक्स स्लैब है. ओल्ड टैक्स रिजीम को ज्यादातर टैक्सपेयर्स इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें आपको 80C सहित और कई धाराओं के तहत टैक्स बचाने का मौका मिल जाता है.
ग्रेच्युटी पर नहीं लगता है टैक्स
नौकरीपेशा व्यक्ति अगर किसी भी संस्थान में 5 साल बाद अपनी कंपनी को छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है. यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है.
अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो इनकी 20 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है. वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों की 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है.
PPF और EPS पर नहीं लगेगा टैक्स
इसके अलावा पीपीएफ के पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स फ्री हैं.
इसके साथ ही लगातार 5 साल काम करने के बाद कर्मचारी अपना EPF निकालता है तो उसको इस राशि पर भी टैक्स नहीं भरना होता है.
इस तरह के गिफ्ट पर भी नहीं लगेगा टैक्स
इसके अलावा अगर आपको अपने मां-बाप से कोई भी पारिवार प्रॉपर्टी, कैश या फिर जेवर मिला है तो वह टैक्स से बाहर है. इस तरह के गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है. माता-पिता से मिली हुई राशि को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा.
2. न्यू टैक्स रिजीम
न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. इसमें 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 7 लाख तक आय वालों को टैक्स रिबेट मिलेगा, जिसके बाद उनको भी टैक्स नहीं भरना होगा. इसमें टैक्स स्लैब घटा दिए गए हैं.