मेहनत की कमाई पर बचाना है टैक्स तो अपनाये ये 5 तरीके, साथ में कमाई भी

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Jambhsar Media Digital Desk : नया वित्त वर्ष शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में आपको अभी से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए निवेश योजना तैयार कर लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न तो मिले ही साथ में टैक्स की भी बचत हो। हम पांच स्कीमों के बारे में बता रहे हैं जो आपको शानदार रिटर्न देंगी और टैक्स में छूट भी दिलाएंगी।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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नया वित्त वर्ष शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में आपको अभी से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए निवेश योजना तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा रिटर्न तो मिले ही, साथ में टैक्स की भी बचत हो। हम पांच स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको शानदार रिटर्न देंगी और टैक्स में छूट भी दिलाएंगी। लेकिन, आपको ध्यान रखना होगा कि ये फायदे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उठा सकते हैं।

टैक्स बचाने और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट के लिए लिहाज नेशनल पेंशन सिस्टम एक अच्छा विकल्प है। इसमें इनकम टैक्स कानून की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट मिल सकती है। इसमें हर साल के इनवेस्टमेंट पर टैक्स छूट का लाभ तो मिलता है, साथ ही आगे चलकर पेंशन आपके बुढ़ापे की लाठी भी बनता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी लॉन्ग टर्म स्कीम है। यह 15 साल में मेच्योर होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं। इस पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। यह निवेश धारा 80सी के तहत आपको सालाना डेढ़ लाख रुपये की छूट दिला सकता है।

यह अच्छा रिटर्न पाने और टैक्स बचाने की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है। इसमें आप बेटी की उम्र 10 साल होने तक खाता खुलवा सकते हैं। सालाना निवेश की सीमा कम से कम 250 रुपये से लेकर डेढ़ लाख तक है। इसमें भी 1.5 लाख रुपये के सालाना निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि रिटर्न और मैच्योरिटी वाली रकम भी पूरी तरह टैक्स-फ्री होगी।

SCSS में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र का कोई भी रिटायर्ड शख्स निवेश कर सकता है। सालाना 8.2 फीसदी ब्याज मिलेगा, जो कि एफडी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसमें 1,000 से लेकर 15 लाख रुपये तक इनवेस्ट कर सकते हैं। धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा। हालांकि, मसला यह है कि ब्याज वाली रकम पर टैक्स देना पड़ता है।

यह स्कीम में सालाना आपको 7.7 फीसदी ब्याज देगी। इसमें कम से कम निवेश की सीमा 1 हजार रुपये है, लेकिन अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं। आप चाहे जितना पैसा इस योजना में लगा सकते हैं। इसमें भी आपको धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल जाएगी।

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