Jambhsar Media Digital Desk : जानकारी के अभाव के कारण आज तक हम बिना काम का टैक्स भर रहे है। लेकिन अब ऐसा नही होगा। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी असरदार टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में बताते है जिनसे कि आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकेगे साथ ही इससे आप आसानी से अपना टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।
लोगों की जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है. टैक्सपेयर्स (taxpayers) की देनदारी भी उसी तरह से बढ़ती है। हालांकि सरकार आम लोगों को टैक्स बचाने के लिए कुछ रास्ते भी प्रोवाइड कराती है जिसकी अधिकतर लोगों को जानकारी नही होती है। इनकम टैक्स के तहत कई प्रकार की टैक्स छूट टैक्सपेयर्स को सरकार की ओर से दी जाती है। इसका फायदा उठाकर आप आसानी से अपने टैक्स बोझ को कम कर सकते हैं।
मौजूदा समय में टैक्स छूट का फायदा (benefit of tax exemption) केवल पुरानी टैक्स रिजीम के तहत ही मिलता है। आज हम इस आर्टिकल में उन टैक्स छूट के बारे में बताने जा रहे हैं,जो कि कम पॉपुलर है और इनका फायदा उठाकर आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।
आपका बच्चा प्लेग्रुप और नर्सरी में पढ़ता है तो उसकी दी हुई फीस पर भी आप टैक्स छूट (tax exemption on fees) क्लेम कर सकते हैं। इसे 2015 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस छूट का लाभ अधिकतम दो बच्चों पर ही लिया जा सकता है। ये धारा 80C के तहत आता है, जिसमें अधिकतम 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है।
आपको ये बात शायद ही पता होगी कि घर खरीदने के दौरान दी जाने स्टांप ड्यूटी (stamp duty) पर भी आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है, जिन्होंने घर खरीदा हो। स्टांप ड्यूटी पर दी जाने वाली छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आती है और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की ही टैक्स छूट ले सकते हैं।
यदि आप अपने माता-पिता से घर खरीदने के लिए लोन (loan for home) लेते है तो आप उसके ब्याज भुगतान पर कर की छूट (Tax exemption on interest payments) प्राप्त कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत ब्याज दर भुगतान पर टैक्स छूट दी जाती है। यह एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपये तक हो सकता है।
मान लो कि आप अपने माता-पिता के घर में रहते हैं और उनको किराए के रूप में भुगतान करते हैं तो ऐसे में आप आसानी से HRA का फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स (Income Tax) की धारा 10(13A) के तहत इसका लाभ मिलता है।
यदि आपने अपने परिवार और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस (health insurance) लिया हुआ है तो आप इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत कर छूट के पात्र हैं। इसके तहत आप एक वित्त वर्ष में अधिकतम 75000 रुपये की टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से ऊपर के है तो आप आसानी से उनकी दवाइयों आदि होने वाले खर्च में आप टैक्स छूट (Tax exemption on medicine expenses) प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80D का फायदा मिलता है और अधिकतम 50,000 रुपये की छूट भी दी जाती है।