बेटी की शादी करने पर सरकार दे रही हैं 51,000 रूपए की आर्थिक सहायता, इस तरह करे आवेदन 

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Jambhsar Media Digital Desk : अगर आपके घर में बेटी है और आप उसकी शादी करने का सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिल सकता है मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं की शादी करने के लिए कन्या विवाह योजना शुरु की जिसके तहत सरकार ₹51000 की आर्थिक सहायता बेटी की शादी करने पर देती है।

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गरीब परिवार की बेटी की शादी में सहायता करने के लिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जाता है इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद कन्याओं को विवाह करने पर आर्थिक सहायता देना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए बार वधू का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है इसके अलावा वधू द्वारा योजना के लिए निर्धारित आयु को पूरा किया जाना भी जरूरी है तभी उसको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ मिल सकता है।

आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी आवेदन प्रक्रिया एकदम निशुल्क है और अगर आप योजना की शर्तों को पूरा करते हैं तो आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पहले 49000 की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती थी लेकिन अब उसको बढ़कर 51000 कर दिया गया है जिसमें अब 2024 से बेटियों को शादी होने पर ₹51000 की सहायता मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी।

अगर आपके घर में बेटी है और आप अब उसकी शादी करना चाहते है लेकिन आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है तो आप मध्य प्रदेश सरकार की कन्या विवाह योजना में आवेदन कर सकते है इस योजना में आधार कार्ड और मूल निवासी प्रमाण पत्र के अलावा आयु प्रमाण पत्र को अनिवार्य माना गया है योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन बड़ों को 51000 की राशि अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।

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Rameshwari Bishnoi

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