मिनिमम बैलेंस को लेकर RBI ने बनाया नया नियम, इन खातों पर नहीं लगेगी पेनेल्टी

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Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्‍ली : अगर आपके पस भी कोई बैंक अकाउंट है तो ये खबर जरूर पढ़ लें, बैंक अकाउंट को चालु रखने के लिए उस खाते में एक मिनिमम रकम रखनी जरूरी है और बैंक निर्धारित करता है की ये रकम कितनी होनी चाहिए | अगर कोई भी खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखता तो बैंक उस पर जुर्माना लगाता है जिससे ग्राहक पर काफी असर पड़ता है और इसी के लिए हाल ही में RBI ने तगड़े नियम बना दिए हैं और बता दिया है की ऐसे अकाउंट पर अब पेनेल्टी नहीं लगेगी | आइये जानते हैं RBI के इन नियमों के बारे में

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (reserve bank of india) ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अगर आप बैंक अकाउंट (bank account) का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा. आरबीआई (reserve bank of india news) ने कहा कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस (minimum balance) मेंटनेंस ना करने के लिए पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं, जो खाते निष्क्रिय हो चुके हैं.
इसमें उन खातों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है. ये नया नियम एक अप्रैल से लागू होगा.

आरबीआई (reserve bank of india big news) ने ये भी कहा कि बैंक स्कॉलरशिप या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पाने के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं. भले ही इन खातों का इस्तेमाल दो साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो. आरबीआई का निष्क्रिय खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है. जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं.

 आरबीआई  ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करना और ऐसी रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है.

आरबीआई (reserve bank of india breaking news) के नए नियम के मुताबिक बैंकों को कस्टमर को एसएमएस, लेटर या मेल के जरिए उनके खातों को निष्क्रिय होने की जानकारी देनी होगी. इस सर्कुलर में बैंकों से ये भी कहा गया है कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करें, जो खाताधारक या खाताधारक के नॉमिनी का परिचय कराया था.

आरबीआई (reserve bank of india latets update) के नए सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को निष्क्रिय किए गए खातों में मिनिमम बैलेंस (minimum balance news) मेनटेन नहीं करने पर पेनाल्टी लगाने की इजाजत नहीं दी गई है.नियम के मुताबिक निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.

आरबीआई (reserve bank of india latest update) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 तक अनकलेम्ड डिपॉजिट में 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और ये 42272 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. वो डिपॉजिट अकाउंट्स, जो 10 साल या उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किया गया है, उसके बैलेंस को बैंक आरबीआई की डिपॉजिटर और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करेंगे। 

इससे पहले रिजर्व बैंक (reserve bank of india) ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर पेनाल्टी चार्ज लगने के कारण खातों में बैलेंस निगेटिव ना हो जाए. इसके बाद भी कई बैंक लगातार पेनाल्टी लगाते रहे है। 

आपके पास भी बैंक अकाउंट (Saving Account) है और उसमें आप अपनी बचत के पैसे रखते हैं तो एक और चीज आपके लिए जानना जरूरी है। क्या आपको पता है आप अपने बचत खाते या सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं? जी हां, बैंक अकाउंट (bank news) में भी पैसे रखने के लिए लिमिट सेट है। लिमिट से ज्यादा पैसा रखना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो आपका 5 लाख तक का ही पैसा सेफ रहता है।

आपको सिर्फ इतना पैसे ही वापस मिलेगा। साल 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman() ने बजट 2020 में एक नियम में बदलाव किया था। उन्होंने कहा था कि बैंकों में रखी आपकी 5 लाख रुपए तक की ही रकम सुरक्षित मानी जाएगी।  इससे पहले ये रकम 1 लाख रुपए की थी। 

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Rameshwari Bishnoi

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