Jambhsar Media Desk, New Delhi : आज के समय में हर कोई UPI के माध्यम से ही लेन-देन का कार्य करते है। चाहे वो मार्केट में हो या कोई रेस्टोरेंट, हर जगह लोग डिजिटल माध्यम से ही पे करते है। कई बार ऐसा होता है कि गलती से व्यक्ति पैसा गलत नंबर या फिर अकाउंट में भेज देता है।
और फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नही है। अब इस समस्या का समाधान आरबीआई द्वारा कर दिया गया है। आइए जान लेते है कि ऐसा अगर आपको साथ हो जाए तो आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए?
आज का युग पूरी तरह से डिजिटल युग (digital age) बन चूका है। आज के समय में हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (online transaction) के जरिए लेनदेन करना पसंद करता है। वैसे तो डिजिटल पेमेंट करते समय लोग सावधानी से ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन कई बार एक गलती की वजह से ट्रांजैक्शन करते समय पैसे गलत खाते में पहुंत जाता है। ऐसे करने के बाद आपको ज्यादा टेंन लेने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं, जिसका तरीका हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
आपको बता दें कि गलत ट्रांजैक्शन से जुड़े कई शिकायत मिलने के कारण आरबीआई ने पैसे रिफंड करने के प्रोसेस को आसान कर दिया है। इसके लिए आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी।
यदि आपसे भी कभी किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर (transfer money to wrong account) हो जाते हैं, तब आप इन तरीकों से रिफंड पा सकते हैं।
-जब भी आप यूपीआई (UPI) या फिर नेट बैंकिंग (NET BANKING) से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तब आप 18001201740 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। यहां आपको सारी डिटेल्स देनी होगी।
-आप अपने बैंक में जाएं, उसके बाद फॉर्म भरकर सारी जानकारी दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको कंप्लेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर देगा।
-आप bankingombudsman.rbi.org.in को भी ई-मेल कर सकते हैं। यहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
-आप बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
-आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक के मैनेजर से भी आप इस मामले को लेकर बात कर सकते हैं।
आपको अपनी शिकायत दर्ज कराते वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गलत ट्रांसफर का अधिकारिक नोटिफिकेशन (Official notification of transfer) होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसी के साथ यूपीआई और नेट बैंकिंग के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है। ये एक प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
मान लों कि आपकी पेमेंट किसी गलत नंबर वाले अकाउंट में हो जाती है तब आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी मान्य अकाउंट यानी कि किसी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किये हैं तब ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर अकाउंट होल्डर्स ने ट्रांजैक्शन रिवर्स (transaction reverse) को मंजूरी दे दी है, तब आपको जल्द से जल्द रिफंड मिल जाएगा। ध्यान रहे कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के भीतर ही कर सकते हैं।