Jambhsar Media, New Delhi : आईटी विभाग के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरुरी कर दिया है। आपको बता दें अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फिर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपका पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अब खबर आ रही हैं जिन प्रॉपर्टी खरीदारों का पैन आधार से लिंक नहीं है उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 20 फीसदी टीडीएस वसूलेगा।
आपको बता दें पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने अभी तक पैन व आधार को लिंक नहीं किया है। उनका पैन कार्ड डीएक्टीवेट कर दिया गया है।
अगर आप उन लोगों में आते हैं जिनके द्वारा पैन आधार को लिंक नहीं किया गया है तो आप 1000 रुपये अदाकर ऐसा कर सकते हैं। यानि कि 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।
अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको अपने पैन व आधार का स्टेट्स नहीं पता है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपका आईटीआर रिजेक्ट हो सकता है।
जानकारी के लिए बता दें अगर आपको लगता है कि आपका आधार से पैन लिंक है और आप पैन आधार स्टेट्स चेक करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड पैन कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए।
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करें।
इसके बाद क्विक लिंक सेक्शन पर विजिट करें और फिर लिंक आधार स्टेट्स का चुनाव करें।
इसके बाद अपने पैन और आधार कार्ड के नंबर को भरें।
अब आप व्यू लिंक आधार स्टेट्स ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको स्क्रीन पर पैन-आधार लिंक के स्टेट्स दिखेगा।
अगर आपका पैन कार्ड और आधार लिंक है तो स्क्रीन पर लिंक लिखा दिखेगा।
अगर लिंक नहीं होता तो आपको दोनों कार्ड्स के लिंक करने के लिए जरुरी डिटेल दिखेगी।