Jambhsar Media Desk, New Delhi : भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम तो लागू किया गया है. लेकिन हाल ही में सरकार इस योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है कि अब इस योजना के तहत इन किसाों को लाभ नहीं मिलेगा ततो आइए जानते है नीचे खबर में इस अपडेट के बारे में…
भारत की केंद्र सरकार की ओर देशवासियों के हित में समय-समय पर काफी योजनाओं का निर्माण व उनका सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को राहत देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत हर साल 6,000 रुपये का तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है.
पिछले महीने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए. पीएम किसान स्कीम का फायदा सभी किसानों को नहीं मिलता है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा के कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
PM Kisan के लिए आवेदन करने का तरीका
जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार कृषि विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) संबंधी जरूरी सूचना जारी की है.
राज्य सरकार ने कहा, वैसे सभी पात्र भू-धारी किसान, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फायदे से वंचित हैं, वे पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर Farmer Corner के तहत Self Registration के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन (online application for PM Kisan) कर सकते हैं.
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
-आवेदक के पास कृषि योग्य जमीन हो.
-आवेदक के नाम से जमीन का जमाबंदी (दिनांक 01.02.2019 से पहले का) हो.
-आवेदक का बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक (DBT Enabled) हो.
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इन किसानों को नही मिल सकता PM Kisan योजना का फायदा
-जिनके परिवार में पहले से एक सदस्य इस योजना के लाभार्थी हो.
-जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन नहीं (no cultivable land) है.
-आवेदक की उम्र दिनांक 01.02.2019 को 18 वर्ष पहले नहीं होता है.
-आवेदक संस्थागत भूमि के मालिक है.
-आवेदक/परिवार के अन्य सदस्य NRI है.
-जिनके परिवार के कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हैं/रहे हैं.
-जिनके परिवार के कोई सदस्य केंद्र/राज्य के पूर्व/ वर्तमान मंत्री रहे हैं.
-जिनके परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष (Chairman of District Council), नगर निगम के मेयर/लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के वर्तमान/पूर्व सदस्य रहे हैं.
-जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/सेवानिवृत केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय/लोक उपक्रम के पदाधिकारी/ कर्माचारी/ सरकार के तहत -संलग्न/ स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान/ पूर्व पदाधिकारी और कर्मचारी (except civil servants) हों.
-जिनके परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त कंडिका में वर्णित संस्थान के सभी सेवानिवृत कर्मी (retired personnel) हों और जिनका मासिक
पेंशन 10,000 रुपये या इससे अधिक है (except civil servants).
-जिनके परिवार के किसी सदस्य ने गत वर्ष में आयकर (Income Tax) का भुगतान किया हो.
-जिनके परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशवर निकाय से निबंधित हो और प्रैक्टिस कर रहे हों.
यहां करें संपर्क
इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी (District Agriculture Officer) से संपर्क कर सकते हैं. एक परिवार के एक ही सदस्य इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं.