पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पीएम मोदी ने भी लगाया है मोटा पैसा, टैक्स छूट और FD से भी ज्यादा ब्याज

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Jambhsar Media Digital Desk : पोस्ट ऑफिस में कई ऐसी स्कीम हैं जिनमे निवेश करके आप मोटा पैसा बचा सकते हैं। इन स्कीम में आम आदमी की बड़ी रुचि होती है। लेकिन, क्या आप ये जानते हैं देश के प्रधानमंत्री भी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश करते हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो चलिए आइए जान लेते है इस खबर में…

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वैसे तो आजकल बाजार में कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन जब भी बात टैक्स सेविंग की आती है तो हम विकल्प तलाशने लग जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए निवेश विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है.

पोस्ट ऑफिस में कई ऐसी स्कीम हैं जिनमे आप निवेश करके अपना मोटा पैसा बचा सकते हैं. इन स्कीम में आम आदमी की बड़ी रुचि होती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री भी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश करते हैं.

जी हां, PM मोदी ने भी पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा निवेश किया है. तो आइए आपको डिटेल में बताते प्रधानमंत्री की फेवरेट पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में.

पीएम ने जिन सेविंग स्कीम में अपना पैसा लगा रखा है, उनमें से एक पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) भी है. इसमें पीएम मोदी के 8.4 रुपए निवेश हैं. इसमें आपकी निवेश की रकम सुरक्षित रहती है और आपको हर साल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है.

इस स्कीम में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से ज्यादा ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम के तहत फिलहाल 6.8 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है. पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपको न्यूनतम 1000 रुपए निवेश करने होंगे. आप NSC में कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. NSC का लॉक इन पीरियड 5 साल का है.

एक 18 साल की उम्र का व्यक्ति खुद या माइनर व्यक्ति की ओर से एनएससी में निवेश कर सकता है. इस खाते को 3 वयस्कों के नाम पर संयुक्त रूप से भी खोला जा सकता है.

इस स्कीम में बच्चों के नाम से भी अकाउंट खोला जा सकता है. अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उसके नाम पर माता-पिता की ओर से खाता खोला जा सकता है. 10 साल की उम्र में बच्चा अपना अकाउंट खुद संचालित कर सकता है, वहीं वयस्क होने पर उसे खाते की पूरी जिम्मेदारी मिल जाती है.

इनकम टैक्स छूट का भी मिलता है लाभ-

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उस पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसमें निवेश करके आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हें.

दूसरे व्यक्ति के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर-

एनएससी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. NSC को, जारी होने से लेकर मैच्योरिटी डेट के बीच एक बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है.

कैसे कर सकते हैं निवेश?

अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं. देश भर में इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस की संख्या 1.5 लाख से अधिक है. आप कहीं भी अकाउंट खुलवा सकते हैं.

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Rameshwari Bishnoi

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