Jambhsar Media, New Delhi : पोस्ट ऑफिस के द्वारा काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है। जो कि लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं। इनमें से ही एक ऐसी ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। जिसमें आप हर महीने कमाई कर सकते हैं।
इसकी खास बात ये है कि इस स्कीम में आप सिर्फ 1000 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। जी हां इस स्कीम में कुछ नियम और शर्तें तय की गई है। जिनका पालन निवेशकों को करना होगा। इस स्कीम के तहत खाता खोलने और निवेश बेहद ही आसान है। आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर खाते के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में कोई भी सिंगल खाता ओपन कर सकता है। इसके अलावा तीन लोग मिलकर एक ज्वाइंट खाता ओपन कर सकते हैं। यहीं नहीं एक नाबालिग यदि 10 साल की आयु का है तो वह भी अपने नाम से खाता ओपन कर सकता है। इसके साथ में निवेश भी कर सकता है। नाबालिग के साथ में कम दिमाग वाला शख्स इसमें खाते के लिए आवेदन कर सकता है।
पोस्ट ऑफिस में आप कम से कम 1 हजार रुपये से शुरुआत कर सकता है और 1000 के मल्टीपल में निवेश कर सकता है। लेकिन इमें निवेश की मैक्जिमम सीमा भी है। एक सिंगल खाताधारक मैक्जिमम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है।
अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो आप मैक्जिमम 15 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ज्वाइंट खाते में सभी खाताधारक की समान हिस्सेदारी होगी। अभिभावक के रूप में नाबालिग की तरफ से ओपन किए गए खाते की लिमिट अलग होती है।
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है। खाता खोलने की तारीख से एक महीना पूरा होने पर ब्याज का पेमेंट किया जाता है। ये मैच्योरिटी तक चलता रहता है। अगर खाताधारक के द्वारा हर महीने देय ब्याज का दावा नहीं किया जाता है तो ऐसे में ब्याज पर कोई एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा।
इसके साथ में जमातकर्ता की तरफ से कोई एक्स्ट्रा राशि जमा की जाती है तो वह वापस कर दी जाएगी और खाता ओपन करने की तारीख से सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते में ब्याज लागू होगा। पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ब्याज ऑटो क्रेडिट के द्वारा उसी पोस्ट ऑफिस या फिर सेविंग खाते में निकाल जा सकता है। एक बात ध्यान रखें कि इसमें हासिल ब्याज की राशि पर टैक्स लागू है।
पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम खाते के तहत पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके खाते को ओपन करने की तारीख से 5 साल पूरा होने पर खाते को क्लोज किया जा सकता है। अगर खाताधारक की मौत मैच्योरिटी अवधि से पहले होती है तो खाता क्लोज भी किया जा सकता है।
आप जमा करने की तारीख से 1 साल खत्म होने से पहले खत्म होने से पहले कोई भी जमा भी रकम वापस नहीं निकाल सकते हैं। अगर खाता या खाते को खोलने की तारीख से 1 साल के बाद और 3 साल से पहले क्लोज कर दिया जाता है तो मूलधन से 2 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी और मूलधन 2 फीसदी के बराबर कटौती की जाएगी और बैलेंस रकम का पेमेंट किया जाएगा।