Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में सीधा डबल होता है पैसा, लोग धडाधड कर रहे निवेश

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Jambhsar Media Desk, New Delhi: पोस्ट ऑफिस की योजनाएं इन दिनों बुजुर्गों के बीच काफी चर्चा का सबब बन गई है. रिटायर्ड कर्मचारी इन स्कीमों में ज्यादा निवेश करते है. आज हम आपको 115 दिनों में पैसा डबल करने वाली पोस्ट ऑफिस स्कीम की जानकारी आपको देने वाले है.

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कितना अच्छा हो कि आपका एकमुश्त अमाउंट दोगुना हो जाए। जी हां, पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी ही स्कीम है किसान विकास पत्र (केवीपी) जो किसी भी अमाउंट को 115 महीनों में सीधे डबल कर देती है।

यानी आज अगर आपने 10 लाख रुपये इस स्कीम में डिपोजिट किए तो अगले 115 महीने बाद यह सीधे 20 लाख रुपये हो जाएगा। 

किसान विकास पत्र में निवेश करना बेहद सुरक्षित भी है, क्योंकि यह भारत सरकार की सेविंग स्कीम है। यानी आपको अपने पैसों की कोई चिंता नहीं करनी है, वह पूरी तरह सुरक्षित भी रहेंगे। 

ऐसे में अगर आप भी अपना पैसा डबल कराने में रुचि रखते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आइए, हम यहां इस स्कीम के बारे में पूरी बात जान लेते हैं।

कौन खोल सकता केवीपी अकाउंट
इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक,  किसान विकास पत्र स्कीम के लिए कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट ओपन करा सकता है। इतना ही नहीं, तीन लोगों तक साथ मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है। 

इसके अलावा, किसी नाबालिग या मानसिक विक्षिप्त के नाम से अभिभावक भी अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही अगर कोई नाबालिग 10 साल की उम्र से ज्यादा का है तो वह अपने नाम से भी किसान विकास पत्र अकाउंट खोल सकता है।

ब्याज दर और निवेश  
किसान विकास पत्र स्कीम पर फिलहाल 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है। आपको बता दें, इस स्कीम पर ब्याज दर भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ही समय-समय पर तय करती है। इस स्कीम में कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं और 100 के मल्टीपल में चाहे आप जितनी रकम हो, निवेश कर सकते हैं। 

इतना ही नहीं इस स्कीम के तहत चाहे जितनी मर्जी हो उतनी संख्या में अकाउंट खोलकर पैसा लगा सकते हैं। जमा राशि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित मेच्योरिटी अवधि पर मेच्योर होगी, जो जमा की तारीख पर लागू होती है। इस स्कीम के तहत 115 महीने या 9 वर्ष 7 महीने में जमा राशि दोगुना हो जाती है।

मेच्योरिटी से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं लेकिन
किसान विकास पत्र स्कीम को कुछ तय शर्तों के तहत मेच्योरिटी से पहले भी बंद किया जा सकता है। यह तब हो सकता है, जब सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक या सभी अकाउंटहोल्डर्स की मृत्यु हो जाती है। 

इसके अलावा, राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती पर बंद कराया जा सकता है। साथ ही अगर कोर्ट कोई आदेश देता है तो इसे बंद करा सकते हैं।

ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, यह अकाउंट आमतौर पर जमा की तारीख से 2 वर्ष और 6 महीने के बाद बंद कराया जा सकता है। इस अकाउंट को कुछ तय शर्तों के साथ या परिस्थिति के मुताबिक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी कराया जा सकता है।

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Rameshwari Bishnoi

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