किसी भी पुराने फ्लैट, जमीन या मकान को किराये पर देने से पहले यह जांच लें कि वह संपत्ति वैध है या नहीं।

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Jambhsar Media Digital Desk : आजकल दिल्‍ली-एनसीआर समेत देश के ज्‍यादातर बड़े शहरों में मकान, फ्लैट और जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं. ऐसे में लोग पुराने घरों का रुख कर रहे हैं. अगर आप भी किसी व्‍यक्ति से पुरानी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड को खंगाल लेना समझदारी का काम है. लेकिन, बड़ा सवाल ये उठता है कि ये काम आसानी से कैसे निपटाया जाए?आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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आजकल फ्लैट, मकान या जमीन खरीदना काफी महंगा हो गया है. वहीं, संपत्ति खरीदना काफी मुश्किल भी होता है. ज्‍यादातर लोगों को संपत्ति खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि मकान, फ्लैट या जमीन वैध या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो संपत्ति खरीद रहे हैं, वो अवैध जमीन पर खड़ी हो और भविष्‍य में सरकार उसे जब्‍त कर ले. इसमें भी सबसे बड़ी दिक्‍कत पुरानी संपत्ति को खरीदने के दौरान आती है. अगर आप भी किसी व्‍यक्ति से पुरानी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड को खंगाल लेना समझदारी का काम है. लेकिन, बड़ा सवाल ये उठता है कि ये काम आसानी से कैसे निपटाया जाए?

कई बार गलत जगह निवेश करने पर आपका पैसा तो डूबता ही है. साथ ही जमीन, फ्लैट या मकान भी आपसे छिन जाता है. इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका रिकॉर्ड खंगाल लें. ऑनलाइन के मौजूदा दौर से पहले यह काम बेहद मुश्किल होता था. अचल संपत्ति के रिकॉर्ड खंगालने के लिए आपको ऑफिस के चक्‍कर लगाने पड़ते थे. अब अचल संपत्ति के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्‍ध होने लगे हैं. अब आप 50 या 100 साल पुरानी संपत्ति के दस्‍तावेज भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं.

 अगर पहले आप अचल संपत्ति खरीदने से पहले भू-रिकॉर्ड निकालना चाहते थे तो आपको राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसके बाद भी सही दस्‍तावेज हासिल करना काफी परेशानी भरा साबित होता था. अब जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए सभी राज्यों के राजस्व विभागों ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं. आप अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाएं और संपत्ति का 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल सकते हैं. इसके लिए आपको जमीन का नाम, खसरा नंबर, खाता संख्या, जमाबंदी नंबर पता होना चाहिए. अगर आप उत्‍तर प्रदेश में कोई पुरानी जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राजस्‍व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upbhulekh.gov.in पर जाना होगा.

उत्‍तर प्रदेश के स्वराज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचकर व्‍यू रजिस्‍टर्ड डॉक्‍यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. इससे स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरकर सर्च बटन दबाना होगा. जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर नया पेज खुल जाएगा. इसमें आपको नीचे ‘क्लिक हेयर टू व्‍यू द डिटेल्‍स’ पर क्लिक करना होगा. इससे आपकी स्क्रीन पर जमीन से संबंधित सभी जरूरी रिकॉर्ड दिखाई देने लगेंग. अगर आप ज्‍यादा जानकारी देखना चाहते है तो व्‍यू डिटेल्‍स पर क्लिक कर देख सकते हैं.

अगर आप ऑनलाइन मीडियम के जरिये रिकॉर्ड नहीं निकाल सकते हैं तो आप संपत्ति के पुराने वैध दस्‍तावेज ऑफलाइन तरीके से भी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको राजस्व विभाग के कार्यालय जाना है. फिर स्वराज विभाग के संबंधित अधिकारी से भूमि का रिकॉर्ड देखने के लिए आवेदन फॉर्म हासिल करके पूछी गई सभी अहम जानकारियां भरनी होंगी. इसके बाद तय शुल्क को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा. इसके बाद स्वराज विभाग के अधिकारी आपको जमीन के पुराने दस्‍तावेजों की कॉपी उपलब्‍ध करा देंगे.

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Rameshwari Bishnoi

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