Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि RBI ने 5 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए है। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन नहीं करते थे। जिसके कारण इन बैंकों के ग्राहकों को काफी नुकसान हुआ है। तो चलिए जानते है इसके बारे में विस्तार से…
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से एक बार नियमों के अनुपालन में कोताही बरतने पर एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
इस बार आरबीआई (RBI) की तरफ से यूपी के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United India Cooperative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने और कमाई की संभावना कम होने की उम्मीद के बाद यह कदम उठाया गया है.
आरबीआई (RBI) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि लाइसेंस रद्द होने से बैंक बुधवार की शाम से कारोबार नहीं कर पाएगा. केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से बीमा दावे के तहत 5 लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे.
आपको बता दें बैंकों में जमा प्रत्येक खाताधारक की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का बीमा डीआईसीजीसी (DICGC) की तरफ से किया जाता है. डीआईसीजीसी की बीमा योजना के तहत कमर्शियल बैंकों, लोकल एरिया बैंक, रीजनल और सहकारी बैंक समेत सभी बैंकों की जमाएं शामिल हैं.
मौजूदा वित्तीय वर्ष में आरबीआई (RBI) की तरफ से अब तक पांच सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है. पांचों बैंकों का लाइसेंस जुलाई महीने में ही कैंसिल किया गया है.
इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 11 जुलाई को कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी.
दूसरी तरफ 5 जुलाई से बुलढ़ाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त किए गए थे.