पेटीएम को लेकर RBI के नए नियम जारी,  जानें RBI नए दिशा निर्देश के बारें में 

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Jambhsar Media Desk, New Delhi : हाल ही में आरबीआई (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की ओर से कहा गया है कि चूंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च, 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में और क्रेडिट स्वीकार नहीं कर सकता है,इसलिए कुछ अतिरिक्त कदम आवश्यक हो गए हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि चूंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च, 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में और क्रेडिट स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ अतिरिक्त कदम आवश्यक हो गए हैं।

इनमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित ‘@paytm’ हैंडल का उपयोग करके UPI ग्राहकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करना और कई भुगतान एप सेवा प्रदाताओं के साथ UPI सिस्टम में जारी जोखिम को कम करना शामिल है। 

आरबीआई ने कुछ अतिरिक्त कदम उठाए हैं। आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को RBI द्वारा सलाह दी है कि वह मानदंडों के अनुसार, पेटीएम एप के यूपीआई संचालन को जारी रखने के उद्देश्य से दिए गए आवेदन पर फैसला ले। पेटीएम ने UPI चैनल के लिए तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता (TPAP) बनने का आवेदन दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई से वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) के अनुरोध की जांच करने को कहा है। आरबीआई ने एनपीसीआई को सलाह दी है कि वह ओसीएल को टीपीएपी दर्जा प्रदान करने की स्थिति में, यह सुनिश्चित करे कि ‘@paytm’ हैंडलों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए पहचाने गए बैंकों के एक समूह में निर्बाध रूप से माइग्रेट किया जाए। 

आरबीआई ने अपने दिशा-निर्देश में यह भी कहा है कि उक्त टीपीएपी द्वारा कोई नया उपयोगकर्ता नहीं जोड़ा जाएगा जब तक कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को संतोषजनक रूप से एक नए हैंडल पर माइग्रेट नहीं किया जाता है। आरबीआई ने कहा है कि ‘@paytm हैंडल का अन्य बैंकों में निर्बाध प्रवासन के लिए, NPCI 4-5 बैंकों को भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) बैंकों के रूप में प्रमाणित करने की सुविधा दे सकता है। आरबीआई के अनुसार पेटीएम क्यूआर कोड का उपयोग करने वाले व्यापारियों के लिए, ओसीएल एक या अधिक पीएसपी बैंकों (पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा) के साथ निपटान खाते खोल सकता है।

आरबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि UPI हैंडल का माइग्रेशन केवल ऐसे ग्राहकों और व्यापारियों पर लागू होता है जिनके पास UPI हैंडल ‘@Paytm है। जिनके पास ‘@Paytm के अलावा कोई अन्य यूपीआई हैंडल है, उनके लिए किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई के अनुसार जिन ग्राहकों का अंतर्निहित खाता/वॉलेट वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, उन्हें सलाह दी जाती है कि 15 मार्च, 2024 से पहले अन्य बैंकों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करें जैसा कि 16 फरवरी, 2024 को RBI द्वारा जारी FAQ’s में पहले ही सलाह दी गई है।

केंद्रीय बैंक ने दोहराया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) धारक, किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च, 2024 से पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। आरबीआई ने बताया है कि उपरोक्त सभी कदम ग्राहकों के हित में और भुगतान प्रणाली से जुड़े संभावित व्यवधानों से बचने के लिए उठाए गए हैं।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की ओर से की गई यह कार्रवाई किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई थी। RBI ने 16 फरवरी, 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों, वॉलेट धारकों और व्यापारियों के लाभ के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) का एक सेट भी जारी किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थानों को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) जारी करने की अनुमति दे दी। इन उपकरणों के शुरू होने से यात्रियों के पास कैश मोड के अलावा टिकट के लिए भुगतान करने के अधिक विकल्प होंगे। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि यह सुविधा यात्रियों को ट्रांजिट सेवाओं के लिए भुगतान के डिजिटल तरीकों की सुविधा, गति, सामर्थ्य और सुरक्षा प्रदान करेगा। देश भर में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों  का इस्तेमाल दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में किया जाता है।

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Rameshwari Bishnoi

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