CIBIL स्कोर को लेकर RBI ने जारी किए सख्त निर्देश, ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा 

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Jambhsar Media Digital Desk : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि आरबीआई (Reserve Bank Of India) ने कर्जदाताओं, वित्तीय संस्थाओं और क्रेडिट ब्यूरो से कहा है कि वह ग्राहकों की शिकायत को 30 दिनों के अंदर सुलझाना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन्हें हर दिन जुर्माना भरना होगा…

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने कर्जदाताओं, वित्तीय संस्थाओं और क्रेडिट ब्यूरो से कहा है कि वह ग्राहकों की शिकायत को 30 दिनों के सुलझाना होगा. अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें हर दिन 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा और ये रकम ग्राहकों को देनी होगी.

आरबीआई ने क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को क्रेडिट जानकारी अपडेशन और सुधार के लिए मुआवजा ढांचा पेश करने का भी निर्देश दिया है. आरबीआई (RBI) ने इसे छह महीने के भीतर तैयार करने के लिए कहा है. 

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सीआई ने 21 कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को अपडेट क्रेडिट जानकारी पेश की हो तो भी 30 दिनों के भीतर शिकायत का सामाधान नहीं करने पर हर दिन 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा. सीआईसी कर्जलेने वाले लोगों, कॉरपोरेट्स और छोटे व्यवसायों की क्रेडिट जानकारी बनाए रखता है और बैंक लोन (Bank Loan) देने के समय या जरूरत के समय इसे एक्सेस कर सकते हैं. 

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के पास सीआईसी की ओर से कर्ज लेने वालों का स्टेटस अपडेट नहीं करने की कई शिकायत मिली थी. इसके बाद आरबीआई ने मुआवजा का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कहा है. ग्राहकों की शिकातय थी कि डिफॉल्ट (Default) की स्थिति सुधारने के बाद भी सीआईसी ने समय पर जानकारी अपडेट नहीं की, जिस कारण कई कस्टमर को कर्ज या क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाया. 

आरबीआई ने कहा है कि सीआईसी को साल में एक बार क्रेडिट स्कोर समेत फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट तक आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए. साथ ही क्रेडिट से जुड़ी जानकारी ईमेल और मैसेज के जरिए भी देना चाहिए, ताकि क्रेडिट जानकारी आसानी से एक्सेस किया जा सके. 

गौरतलब है कि जून महीने में आरबीआई ने गलत, अधूरे डेटा और कर्जदाताओं से शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी अपडेट नहीं करने पर चार सीआईसी पर 1.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड पर 26 लाख रुपये, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक्सपीरियन इंडिया) और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड दोनों पर बराबर 24.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. दूसरी ओर, आरबीआई ने सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 25.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 

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Rameshwari Bishnoi

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