Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: आज के समय में ज्यादातर सरकारी योजनाओं का पैसा सेविंग अकाउंट में ही आता है ऐसे में इनकम विभाग ने सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की लिमिट तय कर दी है। यदि आप इस लिमिट से ज्यादा पैसे रखते है तो आपके पास IT का नोटिस आ सकता है।
आज के जमाने में अमीर-गरीब हर आदमी के पास बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि सैलरी से लेकर मजदूरी और अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे अकाउंट्स में आता है.
बैंकों में खाता खुलवाने के लिए सेविंग, करंट और सैलरी अकाउंट जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं. हालांकि, देश में ज्यादातर लोगों के पास बचत खाता होता है.
देश में सबसे ज्यादा लेनदेन लोग बचत खाते से ही करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए?
वैसे बचत खाते में कितना भी पैसा रखें, इसकी कोई लिमिट नहीं है. लेकिन, अगर सेविंग अकाउंट में जमा पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, किसी भी बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये से ज्यादा की रकम की जानकारी देना अनिवार्य है. यह लिमिट एफडी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश पर भी लागू होती है. (सांकेतिक तस्वीर)
वहीं, बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम हैं. इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80TTA के तहत सामान्य लोगों को बचत खाते पर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
अगर इंटरेस्ट अमाउंट इससे ज्यादा होता है टैक्स देना पड़ता है. हालांकि, सीनियर सिटीजंस के लिए यह लिमिट 50 हजार रुपये तक है.
इतना ही नहीं बचत खाते से अर्जित ब्याज को अन्य स्रोतों से होने वाली आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और फिर आपको कुल आय पर संबंधित टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होता है.
बता दें कि देश के दिग्गज सरकारी और प्राइवेट बैंक बचत खाते पर 2.70 फीसदी से लेकर 4 प्रतिशत का ब्याज दे रहे हैं. 10 करोड़ रुपये तक बैलेंस वाले सेविंग
अकाउंट पर ब्याज दर 2.70 फीसदी है और 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम यह दर 3 फीसदी है. इसके अलावा कई स्मॉल फाइनेंस बैंक शर्तों के साथ बचत खाते पर 7 फीसदी तक ब्याज दे रहे हैं.