Sim Card Rules: सिम खरीदने के लिए 1 दिसम्बर से सख्त होंगे नियम, बढ़ते फ्रॉड कॉल्स रोकने के लिए उठाया जा रहा है कदम

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बढ़ते घोटालों और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए दूरसंचार विभाग ने अब सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किया है, जो 1 दिसंबर 2023 से पूरे देश में प्रभावी होगा। प्रति आईडी सीमित संख्या में सिम कार्ड खरीदने में सक्षम हैं, और यदि वे अतिरिक्त सिम कार्ड खरीदने का प्रयास करते हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

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गौरतलब है कि नए सिम कार्ड नियम पहले 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने थे। हालांकि, दूरसंचार विभाग ने अब इन नियमों को अमल में लाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है। उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इन नियमों को 1 दिसंबर से लागू करने का निर्देश दिया है।

52 लाख से अधिक कनेक्शन किए ब्लॉक

नए सिम कार्ड नियम लागू होने के बाद थोक में सिम कार्ड खरीदने वालों पर इसका असर पड़ सकता है। नए नियमों से पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी और घोटालों को रोकने के लिए सिम कार्ड के लिए ये नए नियम जारी किए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि धोखाधड़ी कॉल को रोकने के लिए लगभग 5.2 मिलियन कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं।

नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई टेलीकॉम कंपनी 30 नवंबर के बाद किसी डीलर को बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचने की इजाजत देती है तो 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। देश में लगभग 10 लाख सिम कार्ड खुदरा विक्रेता हैं और उन सभी को नवंबर के अंत तक पंजीकरण कराना आवश्यक है।

टेलीकॉम ऑपरेटरों पर अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड की बिक्री पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की गई है। “यदि लाइसेंसधारी किसी भी नए पीओएस की अनुमति देता है, यानी 30 सितंबर, 2023 के बाद, बिना पंजीकरण के ग्राहकों को नामांकित करने के लिए, तो प्रत्येक पर संबंधित LSA (licensed service area) द्वारा प्रति पीओएस 10 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा। लाइसेंसधारी, “परिपत्र में कहा गया है।

सर्कुलर में कहा गया है कि इसके अलावा, अपंजीकृत पीओएस के माध्यम से सक्रिय सभी मोबाइल कनेक्शनों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार फिर से सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसमें आगे कहा गया है कि सभी मौजूदा पीओएस विक्रेताओं को सितंबर के अंत तक दस्तावेज जमा करने और पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

पीओएस या खुदरा विक्रेता को पंजीकरण के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN), सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (LLPIN) या व्यवसाय लाइसेंस, आधार या पासपोर्ट, पैन, माल और सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि प्रदान करना होगा।

यदि PoS में CIN, LLPIN, निगमन प्रमाणपत्र, PAN और जीएसटी प्रमाणपत्र नहीं है, तो उसे उपलब्ध होने के तुरंत बाद एक हलफनामा और ये दस्तावेज़ जमा करना होगा।

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Beerma Ram is the owner of Jambhsar Media, who has been working in Media field since 2018, covering news of religious, political, social fields, connecting with rural life, living with backward people, educating illiterate people. Creating awareness, serving the poor and serving wildlife through my organization Jambhsar Hitkarini Snsthaan, saving rare animals has always been my goal.

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