टैक्स बचाना है तो निवेश के लिए बेस्ट हैं सरकार की ये 7 स्कीम, मिल रहा 8 फीसदी से ज्यादा रिटर्न

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Jambhsar Media Digital Desk : अधिकतर लोगों को सेविंग करने के लिए एक बेहतर विकल्प की तलाश होती है। एक ऐसा विकल्प जिसमें कि आपका पैसा तो सुरक्षित रहे ही साथ में आपको उस पर अच्छे रिटर्न का लाभ भी मिले। अब बात आती है कि इन सब के बाद भी आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ता है तो अब आपकी इस समस्या का हल भी हम आपको इस खबर में बताने वाले है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ सरकारी स्कीम्स के बारे में बताने वाले है जिनमें कि निवेश कर आपको बेहतर रिर्टन तो मिलेगा ही और साथ में आपको कर छूट भी मिलेगी। आइए जान लेते है इन सरकारी स्कीम्स के बारे में…

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नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए फिर से कोई काम शुरू करना आसान नहीं होता है. बहुत से लोग रिटायरमेंट के समय अपनी जमा पूंजी को कहीं निवेश कर उसके जरिए कमाई के रास्ते ढूंढते हैं, जिससे जिंदगी बेहतर तरीके से चलती रही. लेकिन निवेश का हर ऑप्शन बहुत सुरक्षित साबित नहीं होता है. इनमें पैसा डूबने का भी डर रहता है.

ऐसे में बेहतर है कि अपनी जमा पूंजी को ऐसी जगह लगाएं, जहां न तो पैसे डूबने का डर हो और साथ ही  उस पर रेगुलर आमदनी भी होती रही. इसके लिए कुछ सरकारी स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। पॅर बात आती है टैक्स सेविंग की तो अगर आप भी ऐसी स्कीम देख रहे हैं, जिसमें टैक्स बचने (Tax Savigs Scheme) के साथ ही आपको 8 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न मिल जाए. तो आज हम आपको 7 ऐसी सरकारी स्कीमों के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं. 

सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेशकों को 8.2% तक ब्याज का फायदा मिल रहा है. इसमें आप अधिकतम 30 लाख तक का निवेश कर सकते है. 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बाद आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं. सेविंग के लिए यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेशकों को 8.2% की दर से ब्याज का फायदा मिल रहा है. 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम से खाता खोल सकते हैं।  इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं. आयकर कानून की धारा 80सी के तहत योजना में निवेश पर कर छूट पा सकते हैं।

यह निवेश करने का बेस्ट ऑप्शन है। कर बचत के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) में निवेश कर सकते हैं। इस सरकारी योजना में अभी सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम की खास बात है कि पीपीएफ में निवेश कर आप आयकर कानून की धारा 80सी के तहत कर बचत का लाभ उठा सकते हैं। 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की कर छूट मिलती है। पीपीएफ में मैच्योरिटी रकम पर भी कर छूट मिलती है।

एनएससी यानि कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate) में आपको एक बार निवेश करना पड़ता है। इसकी मैच्योरिटी अवधि पांच साल और 10 साल होती है। इस पर 7.7 फीसदी का ब्याज मिल रहा है। इसमें निवेश की न्यूनतम सीमा 1,000 रुपये है। मैच्योरिटी पर मिलने वाला कुल ब्याज कर योग्य होता है। तीन साल की अवधि के बाद इसमें से आंशिक निकासी कर सकते हैं। 80सी के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है. 

यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं तो राष्ट्रीय पेंशन योजना (national pension scheme) आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता हैं। इसमें न सिर्फ आप सालाना निवेश पर कर बचा सकते हैं, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ भी मिलेगा। एनपीएस में निवेश पर 80सी के तहत मिलने वाली रियायत के अलावा धारा 80सीसीडी(1बी) में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं।

जब भी सेविंग की बात आए तो फिक्स्ड डिपॉजिट (tax saving FD) एक भरोसेमंद निवेश विकल्प होता है। लेकिन बता दें कि सभी एफडी में कर छूट नहीं मिलती है। सिर्फ टैक्स सेविंग एफडी पर ही आप कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। योजना की लॉक-इन अवधि पांच साल होती है। आप हर वित्त वर्ष में सिर्फ एक टैक्स सेविंग एफडी ही खोल सकते हैं। खास बात है कि इसमें 80सी के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं।

आपको टाइम डिपॉजिट स्कीम (time deposit scheme) में 6.9 से 7.5% तक ब्याज का लाभ मिलता है. इन स्कीमों में निवेशकों को 80C के तहत टैक्स पर छूट का फायदा मिलता है. बता दें कि इस सरकारी स्कीम में भी अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

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Rameshwari Bishnoi

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