टैक्स बचानें के लिए ये 9 ऑप्शन है सबसे बेस्ट, यहाँ चेक करें पूरी लिस्ट

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Jambhsar Media Digital Desk : आज के महंगाई के जमानें में हर कोई सेविंग करनें के साथ ही टैक्स बचानें के भी अलग-अलग तरीकों की तलाश करता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी निवेश प्लान की तलाश कर रहे है जिसमें कि बेहतर रिर्टन के साथ कर छूट भी मिले तो ये खबर आपके बेहद काम की है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ निवेश के ऑप्शन्स के बारे में बताने वाले है।

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मार्च महीनें के खत्म होने के साथ ही वित्त वर्ष के भी आखिरी दिन चल रहे है। ये महीना टैक्सपेयर्स के लिए भसी काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस महीने में सभी करदाता को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग के ऑप्शन ढूंढते हैं। आयकर विभाग करदाताओं को टैक्स छूट का लाभ देते हैं। अगर आप भी टैक्स बचाने (Tax Saving Tips) के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

आइए आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि आप किन ऑप्शन को सेलेक्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। ये 7 विकल्प आपके लिए बेहद कारागार साबित होंगे…

5 साल वाले टेन्योर वाले एफडी (FD) में आप आयकर अधिनियम के 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें क एफडी में 7 से 8 फीसदी तक का ब्याज ऑफर होता है। एफडी पर मिलने वाले इन्टरेस्ट पर टैक्स लगता है, हालांकि इस पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर स्कीम का नाम आते ही पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) का ध्यान सबसे पहले आता है। इसके निवेशकों को भी कर छूट मिलती है। इसके लिए लॉक इन पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। बता दें कि लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में आप 1 साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) लगाया जाता है। 10 फीसदी का कैपिटल गेंस टैक्स लगता है।

सरकार की इस योजना में आपको (NSC) पर 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में कोई रिस्क नहीं होता है। इस योजना में आप 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

आपको ये बात शायद ही पता हो कि जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance) में भी कर छूट मिलता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक के लिए टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) वालंटियर स्कीम है। इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक का कर छूट पा सकते हैं। टैक्स बचानें वालों के लिए यह योजना काफी लाभदायक होगी।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के जरिये भी टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का फायद उठा सकते हैं।

रिटायरमेंट के बाद आय के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) बेस्ट विकल्प है। इसमें निवेशकों को कर छूट का लाभ मिलता है। यह लाभ 60 वर्षों से ज्यादा उम्र वाले निवेशकों को मिलता है।

बता दें कि यह योजना (SSY) बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह टैक्स फ्री स्कीम है यानि कि इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। निवेश करने और बेहतर रिर्टन पानें के लिए ये विकल्प चुनना आपको लहए फायदेमंद रहेगा।

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Rameshwari Bishnoi

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