Jambhsar Media, New Delhi: इनकम टैक्स को लेकर तमाम सारी बाते सामने आती रहती है. हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत अब इन लोगों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही देश में 2 टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइल करना होगा।
जैसे लोगों को इनकम बढ रही हैं वैसे ही लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करना पडता है। सरकार इन लोगों की इनकम के लिए टैक्स स्लैब (tax slab) बनाएं हैं जिनके आधार पर टैक्स (TAX) लगाया जाता है।
इसके साथ ही देश में दो टैक्स रिजीम (tax regime) के तहत आईटीआर फाइल (ITR file) करना होता है। इसमें पहला पुराना टैक्स रिजीम है और दूसरा नया टैक्स रिजीम है। दोनों ही टैक्स रिजीम अपनी-अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं।
इतनी इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स –
आपको बता दें बजट 2023 (budget 2023) में देश के फाइनेंश मिनिस्टर निर्माला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्सपेयर्स के लिए ऐलान किया था। कि देश में अब नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करने वाले लोगों की 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा।
ऐसे में जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपये है वह लोग यदि नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना है।
पुराने टैक्स रेजीम पर मिलेगा लाभ
वहीं जिन लोगों की इनकम 7 लाख रुपये से अधिक है और वह टैक्स बचाने की सोच रहे हैं तो वह लोग पुराने टैक्स रिजीम का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल पुराने टैक्स रिजीम से सेविंग, मेडिकल, डोनेशन,होम लोन आदि पर टैक्स सेव कर सकते हैं। ऐसे में ये टैक्स को तय करना है कि यदि उनकी इनकम 7 लाख रुपये से अधिक है तो उनको किस टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइल करना है।
आज ही शुरू करें निवेश
अगर आपकी इनकम टैक्सेबल हैं और आपने किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम (saving scheme) में पैसा निवेश नहीं किया है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए सरकार की तरफ से आपकी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स काटा जाएगा।
इसके साथ ही यदि पुराने टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स के द्वारा टैक्स सेविंग स्कीम का फायदा ले सकते हैं। अगर आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत सेविंग करना है तो अभी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।