Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: हाल के वर्षों में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाजा पर स्मूद ट्रैफिक फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए बड़े प्रयास किए हैं। लेकिन अभी भी लंबी कतारें हैं। क्योंकि कुछ मोटर चालकों को लगता है कि वे स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं
इसके बावजूद, ऐसे मोटर चालकों को उस स्वतंत्रता की उम्मीद करने के लिए अक्सर कई बहाने होते हैं। NHAI के निर्देशों में वाहनों की सिर्फ पांच श्रेणियां टोल भुगतान से छूट हैं।
यहां हम उन पांच श्रेणियों के बारे में बता रहे हैं और टोल भुगतान से छूट की एक विशिष्ट स्थिति भी बता रहे हैं। जो आपको किसी लापरवाह ड्राइवर से परेशानी होने पर किसी विशेष टोल का भुगतान नहीं करने में मदद करेगा।
आपातकालीन मदद
सुरक्षात्मक सेवाएं
VIP वाहन
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
NHAI के दिशानिर्देशों के अनुसार, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस के आपातकालीन वाहनों को टोल नहीं देना होगा। रक्षा वाहनों को भी सेना, नौसेना या वायुसेना के तहत सेवा करने से छूट दी गई है। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों को भी छूट दी गई है। दोपहिया वाहन और राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन टोल नहीं देते हैं, सिवाय कुछ नेशनल हाईवे प्लाजा पर।
इस मामले में टोल टैक्स का भुगतान करने से नागरिक कारों को छूट नहीं दी गई है। लेकिन नवीनतम NHAI निर्देशों के अनुसार, वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार में नहीं लगाया जा सकता है। और टोल प्लाजा को प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक का सेवा समय नहीं चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और आपको इंतजार करना पड़ा है और कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो टोल कर्मचारियों को कारों को मुफ्त में जाने देना होगा जब तक कि कतार 100 मीटर के दायरे में नहीं आ जाती।
100 मीटर की कतार सीमा को पहचानने के लिए प्रत्येक टोल लेन पर एक पीला लाइन मार्कर है, जिसे विजुअली देखकर पुष्टि की जा सकती है। ऐसा टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही का भाव बढ़ाने के लिए किया गया है।