Jambhsar Media Desk, New Delhi : ऐसे में कुछ नियम लाए गए हैं जिसके तहत लोगों को यात्रा करनी होगी. जिस तरह कार चलाते समय आपको बेल्ट लगानी होती है, उसी तरह बाइक या दोपहिया वाहन चलाते समय आपके सिर पर हेलमेट जरूर होना चाहिए।
हालांकि, यहां बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने पर भी चालान काट रही है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है.
वास्तविक मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि आपने मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट पट्टी नहीं पहनी है, तो नियम 194डी एमवीए के अनुसार आपका 1000 रुपये का चालान होगा और यदि आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस) पहना है तो आपका चालान 1000 रुपये होगा। 194डी चालान एमवीए के अनुसार उठाया जा सकता है।
यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको 2000 रुपये का चालान भुगतना पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य आपको यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना है। ताकि सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जा सके.
नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, अपने वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर आपको 20,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा.
वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (डीएल) का विकल्प मिलेगा।
वाहन संख्या विकल्प का चयन करें। पूछी गई आवश्यक जानकारी भरें और ‘विस्तार प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। अब चालान की स्थिति दिखाई देगी।