Jambhsar Media, New Delhi : गाड़ी चलाने के दौरान अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर ये एक्सपायर है तो फिर आपको 10 हजार रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है.
सड़क पर गाड़ी लेकर चलने के बाद आपको कई तरह के ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है. इनका उल्लंघन करने पर पुलिस भारी चालान करती है. ड्राइव या बाइक चलाते हुए आपको कई ऐसे डॉक्यूमेंट भी साथ रखने होते हैं, जो ट्रैफिक नियमों के हिसाब से जरूरी हैं.
इनमें ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल हैं. वहीं एक और चीज है, जिसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका 10 हजार रुपये का चालान कट सकता है. जबकि इसे बनाने की कीमत सिर्फ सौ रुपये है.
पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी
अब अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहां कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं. दरअसल यहां बात पीयूसी सर्टिफिकेट की हो रही है, जिसे आम भाषा में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहा जाता है.
बिना इसके गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट में इसका प्रावधान है और जब भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो तो इसे तुरंत बनाना जरूरी है.
ऐसे बनाएं सर्टिफिकेट
कार के लिए ये पीयूसी सर्टिफिकेट एक साल तक का बन जाता है, वहीं बाइक के लिए तीन महीने की वैलिडिटी होती है. हर तीन महीने में आपको नया पीयूसी बनवाना होता है. ऐसा नहीं करने पर पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है. कार के लिए इसकी फीस करीब 100 रुपये और बाइक या स्कूटर के लिए 70 या 80 रुपये तक होती है. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने में करीब पांच से 10 मिनट का ही वक्त लगता है.
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पीयूसी सेंटर पर जाना होता है, जो तमाम पेट्रोल पंप पर ही आपको मिल जाएगा. यहां पर आपके वाहन की जांच होती है और फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है. जिस गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल हाई होता है उसका पीयूसी नहीं बनता है. अगर आपने भी अब तक ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो तुरंत ये काम कर लें, नहीं तो भारी जुर्माना भुगतना होगा.