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Bhilwara: भीलवाड़ा की 14 वर्षीय गैंग रैप पीड़िता को जिंदा जलाया गया था, पुलिस की चार्जशीट से खुलासा

Photo Credit: The Times of India

राजस्थान के भीलवाड़ा में सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग के शरीर के अंग मिलने के लगभग एक महीने बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि जब लड़की को कोयले की भट्टी में फेंका गया तब वह जीवित थी। 400 पृष्ठों से अधिक का यह व्यापक दस्तावेज़ पिछले शनिवार को अदालत में पेश किया गया था और इस मामले में आरोपी 11 व्यक्तियों में से नौ की पहचान की गई है।

कथित तौर पर अपराध में शामिल दो नाबालिगों को एक अलग आरोप पत्र का सामना करना पड़ेगा। फॉरेंसिक जांच में यह संकेत मिलने के बाद कि लड़की को जिंदा रहते हुए जला दिया गया था, पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 326 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) शामिल की है।

जांच अधिकारी और कोटड़ी डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई के मुताबिक, ”फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से संकेत मिला है कि भट्ठी में रखे जाने से पहले लड़की जिंदा थी. हो सकता है कि वह बेहोश हो, लेकिन जिंदा थी. इसलिए आईपीसी की धारा 326 जोड़ी गई एफआईआर के लिए।”

मामले की सुनवाई 8 सितंबर को फिर से होगी, इसकी पुष्टि श्याम सुंदर बिश्नोई ने की है। 3 अगस्त को भीलवाड़ा के कोटारी में 14 वर्षीय पीड़िता के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसे आग लगा दी गई, जो अब नवगठित शाहपुरा जिले का हिस्सा है।

डीएसपी बिश्नोई ने कहा कि पीड़िता के कुछ जले हुए शरीर के हिस्से भट्टी से बरामद किए गए थे, जबकि अन्य विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए पाए गए और फोरेंसिक जांच के लिए संरक्षित किए गए थे।

आरोपपत्र में 11 आरोपियों में से नौ के नाम शामिल हैं और इसे जांच अधिकारी (आईओ) और कोटारी के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई द्वारा शाहपुरा में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अदालत में प्रस्तुत किया गया है। अपराध में शामिल दो किशोरों पर अलग-अलग आरोप लगाए जाएंगे।

3 अगस्त को कोटारी, भीलवाड़ा (अब शाहपुरा जिले का हिस्सा) में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच को अपने सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक बताया है।

योनि स्वाब नमूनों के बिना सामूहिक बलात्कार को साबित करना मुश्किल हो गया और पुलिस ने अपराध स्थापित करने के लिए आरोपियों से नमूने एकत्र करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों से सहायता मांगी। सभी सबूत अदालत में पेश किए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि पीड़िता को आग लगाने से पहले पेट्रोलियम-आधारित पदार्थ के संपर्क में लाया गया था।

3 अगस्त की सुबह लड़की के अवशेष उसके घर के पास एक ईंट भट्ठे में पाए गए, जिससे अपराध का पता चला। वह शाहपुरा जिले के गिरडिया पंचायत क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव की रहने वाली थी और 2 अगस्त को अपनी मां के साथ बकरियां चराने गई थी, लेकिन बिछड़ गई और नहीं मिली। नाबालिग का पता लगाने में असमर्थ होने के बाद, उसके परिवार और ग्रामीण उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन शुरुआत में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में खोज के दौरान उसकी हड्डियाँ भट्टी में मिलीं।

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