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अगर आप भी सेविंग अकाउंट में रखते हो पैसा तो जान लें इनकम टैक्स का ये नियम, वरना घर आ जाएगा नोटिस

अगर आप भी सेविंग अकाउंट में रखते हो पैसा तो जान लें इनकम टैक्स का ये नियम, वरना घर आ जाएगा नोटिस
अगर आप भी सेविंग अकाउंट में रखते हो पैसा तो जान लें इनकम टैक्स का ये नियम, वरना घर आ जाएगा नोटिस

Jambhsar Media Digital Desk : आजकल हर व्यक्ति के पास अपना एक बैंक खाता जरूर होता है, वहीं यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास सेविंग अकाउंट (Saving Account) के अलावा करंट अकाउंट (current account) भी हो सकता है। लेकिन देश में ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट है। क्योंकि इसमें पैसे जमा रखने पर आपको ब्याज मिलता है। बैंक अकाउंट की और भी कई सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट को लेकर एक बात की सावधानी रखनी पड़ती है कि इसमें यदि आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना लग सकता है। वहीं, एक ओर अगर आप लिमिट से ज्यादा कैश जमा करवाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का नोटिस भी मिल सकता है। आइए नीचे खबर में जानते हैं- 

आज के समय में बैंक अकाउंट (bank account) का होना बहुत जरूरी है। यह कोई भी वित्तीय लेनदेन को आसान कर देता है। डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेनदेन क्षणभर में हो जाता है। आप सेविंग अकाउंट (savings account) और करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हर अकाउंट के अपने फायदे होते हैं। ऐसे में एक सवाल आता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं।

सेविंग अकाउंट (savings account) में लोग अपनी सेविंग रखते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि वह इस अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो आईटीआर (ITR) के दायरे में आता है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। 

जब आपके सेविंग बैंक अकाउंट (Savings Bank Account) में सामान्य रूप से या मनी ट्रांसफर या ऑटोमैटिक कैश डिपॉजिट मशीन से पैसे जमा किए जाते हैं तो इसे कैश डिपॉजिट की कैटेगरी में रखा जाता है। खाताधार अक्सर राशि को सुरक्षित रखने और भविष्य में ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक खाते में रकम जमा करके रखते हैं। एक बार पैसा जमा हो जाए तो आप जब चाहें जरूरत पड़ने पर इसे निकाल सकते हैं। बचत खाते पर स्टेट बैंक 2.7 फीसदी सालाना ब्याज देता है। अन्य बैंकों के लिए भी यह दर अलग-अलग हैं। 

आपको बता दें कि आयकर विभाग (Income Tax Department) के मुताबिक, वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के दौरान बचत खाते में कैश डिपॉजिट करने की लिमिट 10 लाख रुपए है। सभी बैंक और वित्तीय संस्थाएं आयकर के नियमों का पालन करती हैं।

इनकम टैक्स एक्ट (income tax act) 1962 की धारा 114B के अंतर्गत अगर किसी खाते में बड़ी मात्रा में कैश जमा होता है तो बैंकों को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। ऐसे में हर सेविंग अकाउंट पर इनकम टैक्स की निगरानी रहती है। 

किसी एक फाइनेंशियल ईयर (financial year) में सेविंग अकाउंट में कुल जमा कैश की गणना उस व्यक्ति के सभी खातों को जोड़कर की जाती है। आयकर नियमों के अनुसार, अगर आपके सेविंग अकाउंट में तय लिमिट से अधिक रकम जमा है तो आयकर विभाग (Income tax department) की नजर आप पर जरूर पड़ेगी। ऐसे में तय सीमा से अधिक कैश डिपॉजिट होने पर खाताधारक को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा।

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