Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: जिले की अन्तराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में अवस्थित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है
राजस्थान में जैसलमेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के इलाके में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश आगामी दो महीने के लिए प्रभावी रहेगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट प्रतापसिंह नाथावत ने आदेश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि जिले की अन्तराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में अवस्थित मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है।
इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे को देखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना नितान्त आवश्यक होने से जिला मजिस्ट्रेट प्रतापसिंह ने जिले के किसी भी क्षेत्र जहां से की पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को इसके उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी।
कलेक्टर ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पाकिस्तानी सिम को लेकर फैसला लिया गया है। ऐसे में कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसलमेर जिला ने बताया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है।








