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राजस्थान के इस जिले में अचानक लगा दी धारा 144, नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

राजस्थान के इस जिले में अचानक लगा दी धारा 144, नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन
राजस्थान के इस जिले में अचानक लगा दी धारा 144, नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्‍ली: गृहमंत्री के दौरे को चलते सुरक्षा के लिहाज से 19 फरवरी रात 10 बजे से 21 फरवरी सुबह 10 बजे तक रहेगा प्रतिबंध। बीकानेर जिले में नो फ्लाई जोन घोषित किया।

जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर नम्रता वृष्णि ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के संपूर्ण (नगरीय और ग्रामीण) क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया है। साथ ही किसी भी प्रकार के ड्रोन को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। धारा 144 की बाध्यता भी प्रभावी कर दी है।

कलक्टर के आदेशानुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा के मद्देनजर कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। यह आदेश 19 फरवरी रात 10 बजे से 21 फरवरी प्रातः 10 बजे तक जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र (नगरीय और ग्रामीण) में प्रभावी रहेगा।

इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल भी बीकानेर आ रहे है। वीवीआईपी मुवमेंट के चलते बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों और एयरपोर्ट मार्ग पर पुलिस की मोबाइल टीमों को तैनात किया गया है।

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