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प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्त हुई भजनलाल सरकार, दिया ये आदेश

प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्त हुई भजनलाल सरकार, दिया ये आदेश
प्राइवेट स्कूलों को लेकर सख्त हुई भजनलाल सरकार, दिया ये आदेश

Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्‍ली: श्रीगंगानगर.शिक्षा विभाग अब श्रीगंगानगर-अनूपगढ़ सहित राज्य भर के गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं की पूरी कुंडली तैयार करने में लगे हुए हैं। इसके लिए निजी स्कूल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित हो या सीबीएसइ बोर्ड से,सभी की विभागीय गाइड लाइन के अनुसार समिति जांच करेंगी। जांच-पड़ताल में कोई अनियमितता पाई जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के 100 दिवस कार्य योजना में शामिल किया गया है।

विद्यालयों का निरीक्षण के लिए गठित की जाएगी निरीक्षण समिति 

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निजी विद्यालयों का विभागीय अधिकारियों की ओर से नियमित निरीक्षण व पर्यवेक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा। इस विद्यालयों की ओर से उनसे संबंधित कानूनों एवं नियमों की पालना की जा रही है या नहीं। इनका क्रियान्वयन एंव निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित निरीक्षण के लिए निरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की ओर से समय-समय पर गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा।
…नहीं तो मान्यता निरस्त कर दी जाएगी 

निरीक्षण के दौरान विद्यालय से संबंधित समस्त दस्तावेज जांच दल को उपलब्ध करवाना होगा। जांच के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं जांच के समय संस्थ ा प्रधान सहित समस्त कार्यरत कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी निजी विद्यालयों की होगी। यदि किसी विद्यालय के विरूद्ध ऐसा पाया जाता है कि नियमित पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालय जांच कमेटी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने या जांच में सहयोग प्रदान नहीं करने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। नियमित पर्यवेक्षण व निरीक्षण जांच कमेटी की ओर से विद्यालय संचालन समय में ही किया जाएगा।

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क्या स्कूलों में सुविधाएं मिल रही है या नहीं?
शिक्षा विभाग के अनुसार निजी स्कूलों आरटीइ व फीस एक्ट की पालन हो रही है या नहीं ? भौतिक सुविधाओं की क्या स्थिति है? शिक्षकों का वेतन मान क्या है और वे स्कूल आते हैं या नहीं? सरकार के आदेशों की यहां कितनी पालना की जा रही है। विभाग को लेकर 21 बिंदुओं के आधार पर जांच की जाएगी। विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी से जारी ब्लु प्रिंट,अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र,पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेंशों की प्रति,संस्था की स्थावर संपत्तियों का विवरण,विद्यालय की स्वच्छता संबंधी रिपोर्ट व स्थिति,गुड-टच,बेड एच एवं समय-समय पर विभाग की ओर से किए नवाचारों में प्रदत दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उनसे संबंधित रिकोड्स का अवलोकन करना शामिल है।

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निजी स्कूलों की जांच को लेकर विभाग की गाइड लाइन मिली है। इसकी अनुपालना में डीइओ,सीबीइओ व संस्था प्रधानों को पाबंद किया जाएगा। 

पन्ना लाल कड़ेला,सीडीइओ,शिक्षा विभाग,श्रीगंगानगर। 

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गैर सरकारी विद्यालयों का विभागीय अधिकारियों की ओर से नियमित निरीक्षण व पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसके लिए समस्त संयुक्त निदेशक,मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,डीइओ प्रारंभिक व संस्था सचिव और प्रधान गैर सरकारी विद्यालयों को परिपत्र जारी कर पाबंद किया गया है।
सीताराम जाट,निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,बीकानेर।

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