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Dubai Gold New Rule: अब दुबई से इतना सोना ही ला पाएंगे साथ, नए नियम हुए जारी

Dubai Gold New Rule: अब दुबई से इतना सोना ही ला पाएंगे साथ, नए नियम हुए जारी
Dubai Gold New Rule: अब दुबई से इतना सोना ही ला पाएंगे साथ, नए नियम हुए जारी

Jambhsar Media, New Delhi: दुबई को गोल्ड सिटी के नाम से पुकारे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. बहुत सारे भारतीय पर्यटन के लिहाज से दुबई जाते है और वहां से सोना लेकर भारत आते है. हालांकि खुद दुबई दक्षिण अफ्रिका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना लेता है जिसे शुद्ध करके मार्केट में बेचा जाता है. 

ऐसा माना जाता है कि दुबई में सबसे कम संभावित कीमत पर सोना मिल सकता है। भारत से लाखों प्रवासी दुबई में काम करने जाते हैं। दुबई में रहने वाले एशियाई लोगों में से 50% तो केवल भारतीय हैं। उनके पास यह मौका रहता है कि वह दुबई से चाहे तो सोना खरीद सकते हैं।

Central Board of Indirect Taxes and Customs लगाईं लिमिट

लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी निर्देश का पालन करना होता है। बता दें कि दुबई से भारत गोल्ड इंपोर्ट पर Central Board of Indirect Taxes and Customs ने लिमिट लगा दिया है। दुबई के अलावा किसी अमीरात से भी अगर कोई सोना ला रहा है तो उसपर भी यह नियम लागू होता है।

2016, एक अप्रैल को the Central Board of Indirect Taxes and Customs ने नियम लागू कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दुबई में 1 साल से अधिक रह चुका है तो वह दुबई से कोई भी सोने का ज्वैलरी ला सकता है।

सोना लाने का लिमिट महिला और पुरुष के आधार पर निर्भर करता है-

दुबई से सोना लाने का लिमिट महिला और पुरुष के आधार पर निर्भर करता है। पुरुष ज्यादा से ज्यादा 20 gms गोल्ड ला सकता है।

वहीं महिला ज्यादा से ज्यादा 40 gms तक सोना ला सकती है जिसकी कीमत एक लाख से अधिक नही होनी चाहिए। साथ ही duty-free limit केवल सोने की ज्वैलरी पर ही लागू होता है।

दुबई में बिना 6 महीना बिताए सोना लाने वाले को 36.05 फीसदी अतिरिक्त कस्टम चार्ज देना होना। UAE Embassy के अनुसार यूएई से भारत आने वाला यात्री दस किलो से अधिक सोना नहीं ला सकता है और उस पर कस्टम और अन्य चार्ज लगाए जाएँगे.

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