Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्ली: कई बार बाजार में सामान खरीदते वक्त दुकानदार की ओर गलती से कटे-फटे नोट आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप नोट को बदलवाने की सोच रहे हैं तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नियमों को जानना बहुत जरूरी है। आपके पास जले या कटे-फटे नोट हैं तो आपको ये जानकारी हेाना चाहिए कि एक दिन में कितने नोट बदलवा सकते हैं और कैसे बदलवा सकते हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से-
आमतौर पर बाजार में सब्जी लेते समय या किसी अन्य चीज की खरीददारी करते समय हमारे पास आमतौर पर कटे-फटे नोट आ जाते हैं। कई बार हमसे ही गलती से नोट कट या फट जाता है। कई बार गलती है नोट जल भी जाता है। ऐसे में वो नोट बाजार में नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थिति में आप उस नोट को आरबीआई में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन (RBI Rule) के मुताबिक कोई भी बैंक आपको नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या हैं इसके नियम।
यदि आपके पास जले या कटे नोट हैं तो आप उन्हें अपने पास की बैंक में नहीं बदलवा सकते। इसके लिए आपको आरबीआई (RBI) जाना होगा। आरबीआई आपपके नोटों की जांच करने के बाद खुद इस बात का फैसला करता है कि नोट खुद जलेे या फटे हुए हैं या गलती से आपके पास आए हैं। जिसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे।
यदि आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं तो बता दें कि एक समय में आप 20 नोट बदलवा सकते हैं। जिनकी कीमत 5 हजार रुपए तक हो सकती है। यदि आपको इससे ज्यादा नोट बदलवाना है तो उसका प्रोसेस अलग है और उसके लिए आपको कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ सकता है।
यदि आपके पास गलती से कोई नकली नोट (fake notes) आ गया है और आप उसे RBI से बदलवाना चाहते हैं तो बता दें कि इस स्थिति में आरबीआई से आप नोट नहीं बदलवा सकते। नगली नोट बदलनेे का आरबीआई में कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह आप कटे-फटे या जले नोटों को तो आरबीआई में जाकर बदलवा सकते हैं लेकिन नकली नोटों को नहीं।








