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ITR Filling: आईटीआर में दिखी ये गलती तो इनकम टैक्स को देना होगा जवाब, पहले करदे तैयारी

ITR Filling: आईटीआर में दिखी ये गलती तो इनकम टैक्स को देना होगा जवाब, पहले करदे तैयारी
ITR Filling: आईटीआर में दिखी ये गलती तो इनकम टैक्स को देना होगा जवाब, पहले करदे तैयारी

Jambhsar Media Desk, New Delhi: भारत में करोड़ो इनकम टैक्सदाताओं के लिए जरुरी खबर निकलकर सामने आई है. इनकम टैक्स से जुडा बड़ा अपडेट है. इनकम टैक्स विभाग ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसे कुछ करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न और किसी तीसरे पक्ष से मिले डिविडेंड और ब्याज से जुड़ी आय की जानकारी में विसंगतियां मिली हैं.जिस पर आयकर विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है. 

इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि कई मामलों में, करदाताओं (taxpayers) ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा कि करदाताओं को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in अनुपालन पोर्टल पर व्यवस्था की गयी है. 

आयकर विभाग ने ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है.

 जान लें कैसे सुधारें गलतियां?

इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) ने यह भी कहा कि कई मामलों में, करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है. वर्तमान में, ई-फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी में गलतियां पाई गयी हैं.

करदाताओं को इन गलतियों को सुधारने के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने को लेकर ई-फाइलिंग वेबसाइट व्यवस्था की गई है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, ‘‘विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भी इस बारे में सूचना दी जा रही है.’’ इसमें कहा गया है कि जो करदाता विसंगति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ हैं.

वे आय की कम सूचना के मामले को दुरुस्त करने के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (ITR filling) जमा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा कि चिन्हित विसंगतियों का विवरण पोर्टल पर ‘ई-सत्यापन’ टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगा.

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