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अगर घर में रखा इससे ज्यादा पैसा तो इनकम टैक्स कर लेगा जब्त, जान लें लिमिट

अगर घर में रखा इससे ज्यादा पैसा तो इनकम टैक्स कर लेगा जब्त, जान लें लिमिट
अगर घर में रखा इससे ज्यादा पैसा तो इनकम टैक्स कर लेगा जब्त, जान लें लिमिट

Jambhsar Media Digital Desk : भारत में अभी भी ज्यादातर परिवार घर में पैसे रखने के पारंपरिक तरीके पर भरोसा करते हैं। वह अभी भी बड़ी रकम बैंक में रखने की जगह घर में रखते हैं। ताकी, जरूरत पर काम आ सके। लेकिन आपने कई बार सुना होगा। आयकर विभाग जब किसी के घर छापेमारी करता है तो करोड़ों रुपये का कैश मिलता है तो ऐसे में विभाग पैसे को जब्त कर लेता है। अगर आप भी लिमिट से ज्यादा घर में कैश (Limit for keeping cash at home) रखते हैं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। आइए नीचे खबर में जानते हैं घर में कैश रखने की क्या है लिमिट-

आपने अक्सर ये खबर पढ़ी होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के अधिकारियों ने किसी के घर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए। जब इस तरह की रैड मारी जाती है तो करोड़ो रुपए का कालाधन बरामद होता है, जिसमें सोना चांदी (gold Silver) और कैश बरामद होता है। इस तरह की छापेमारी से मिलने वाली चीजें सीज कर ली जाती हैं। ऐसे में अक्सर कई बार मन में सवाल उठता है आखिर कितना कैश घर पर रखा जाए कि वो गैरकानूनी न हो। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं।

टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में कैश रखने को लेकर कोई नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में जितना चाहे उतना कैश रख सकता है। हालांकि ये जरूरी है कि ये पैसे सही तरीके से कमाए हों और काला धन नहींं हो। वहीं घर में रखे नकद पैसे को आईटीआर (ITR) और अकाउंट्स बुक में भी डिक्लेयर किया जाना जरूरी होता है।

जैसा कि हमने बताया कि आप घर में कितना भी कैश रख सकते हैं लेकिन ये पता होना जरूरी है कि उस धन का स्त्रोत क्या है। यदि किसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में नकद पैसे हैैं तो इनकम टैक्स (Income Tax) अधिकारी उस धन के स्त्रोत की जांच शुरू करते हैं, जिसके लिए उस व्यक्ति के पास कैश को लेकर स्पष्टीकरण होना जरूरी होता है। वहीं बेहिसाब संपत्ति की जानकारी अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी ठीक तरह से दर्ज होना जरूरी होता है।

यदि ऐसा नहीं है तो प्रावधानों के तहत मूल्याकंन अधिकारी करदाता से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है। यदि उस रकम का स्पष्टीकरण नहीं होता है तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में उस इनकम पर 78 प्रतिशत टैक्स के साथ-साथ जुर्माना भी लगता है।

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