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RTE Admission Rules: आरटीई में प्रवेश के बदल गए नियम, अब बच्चे की उम्र इतनी हुई तो नहीं मिलेगा प्रवेश

RTE Admission Rules: आरटीई में प्रवेश के बदल गए नियम, अब बच्चे की उम्र इतनी हुई तो नहीं मिलेगा प्रवे
RTE Admission Rules: आरटीई में प्रवेश के बदल गए नियम, अब बच्चे की उम्र इतनी हुई तो नहीं मिलेगा प्रवे

Jambhsar Media Desk, New Delhi: शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत नि:शुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की है। इस बार प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र आय प्रमाण-पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मान्य नहीं होगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।

पहली कक्षा में प्रवेश के लिए भी आयु सीमा में एक साल की कटौती कर दी है। इस साल 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष आयु से कम के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश हो सकेगा।

पिछले साल पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तक थी। रोचक यह है कि निजी स्कूलों में अगर फीस देकर प्रवेश कराया जाता है तो 6 वर्ष से कम उम्र होने पर भी दाखिला मिल जाता है, जबकि नि:शुल्क शिक्षा में आयु सीमा में बांध दिया गया है।

इस बार केवल 2 कक्षाओं में ही प्रवेश हो सकेंगे। पीपी थ्री प्लस और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

पहले 4 कक्षाओं में प्रवेश दिया था। इस साल प्री प्राइमरी (पीपी थ्री) प्लस के लिए आयु सीमा 3 से 4 साल और पहली कक्षा के लिए आयु सीमा 6 से 7 साल रखी है। पीपी थ्री प्लस की आयु सीमा में तो बदलाव नहीं है।

आयु की गणना की तारीख में भी बदलाव किया है। अब 31 जुलाई 2024 के आधार पर आयु सीमा की गणना की जाएगी। सरकार ने 50 जिले कर दिए हैं, लेकिन लोगों के पास नए जिलों के दस्तावेज नहीं हैं।

इसलिए 33 जिलों के आधार पर ही प्रवेश प्रक्रिया चलेगी और इन जिलों के दस्तावेजों से प्रवेश हो सकेंगे।
विभाग की ओर से आरटीई प्रवेश के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रेल है। प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए 23 अप्रेल को लॉटरी निकाली जाएगी।

अभिभावकों को 30 अप्रेल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। प्रदेश के करीब 40 हजार निजी स्कूलों की 4 लाख से अधिक सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।

5 निजी स्कूलों के लिए आवेदन, रिपोर्टिंग एक में ही करनी होगी
5 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। पांचों स्कूलों में प्रवेश की वरीयता भी देनी होगी, कि वह प्रवेश के लिए इन कौन से स्कूल को प्रथम वरीयता पर रखता है और कौन से स्कूल को दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 वीं वरीयता पर रखता है। लॉटरी के बाद एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी.

इन दो वर्गों को प्रवेश
दुर्बल वर्ग : ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम हो।

असुविधाग्रस्त समूह : एससी, एसटी, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता के बच्चे या इससे प्रभावित बालक, निशक्त बालक बीपीएल, 2.50 लाख सालाना या इससे कम आय वाले ओबीसी-एमबीसी के अभिभावकों के बच्चे।

इनका कहना है
इस साल आरटीई में 6 से 7 साल के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश होगा। 3 अप्रेल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रेल है। राज्य स्तर पर 23 को लॉटरी निकाली जाएगी। – गोविंदनारायण माली, सीडीईओ, दौसा

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