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अब राजस्थान में नहीं ले सकेंगे अवैध कनेक्शन, पैनाल्टी के साथ दर्ज होगी एफआईआर

अब राजस्थान में नहीं ले सकेंगे अवैध कनेक्शन, पैनाल्टी के साथ दर्ज होगी एफआईआर
अब राजस्थान में नहीं ले सकेंगे अवैध कनेक्शन, पैनाल्टी के साथ दर्ज होगी एफआईआर

Jambhsar Media News Digital Desk नई दिल्‍ली: पीएचईडी के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने अवैध कनेक्शन और बूस्टर के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रदेश भर में अवैध कनेक्शन एवं बूस्टर को चिह्नित कर अवैध जल कनेक्शन करने वालों के विरुद्ध पैनल्टी लगाने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. समित शर्मा ने बुधवार को जल भवन में प्रदेश भर के अभियंताओं के साथ वीसी से समीक्षा बैठक ली.

पीएचईडी के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि पानी की चोरी एवं अवैध कनेक्शन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. कई शहरों में हजारों की संख्या में अवैध जल कनेक्शन चिह्नित किए गए हैं. उनके अनुपात में अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई काफी कम हुई है. पानी की चोरी से नियमित उपभोक्ताओं को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है. राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है.

उन्होंने संबंधित जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेन लाइन एवं वितरण लाइन से 28 फरवरी तक सभी अवैध कनेक्शन चिह्नित करके हटाए जाएं. उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन हटाने के दौरान विरोध होने पर पुलिस की सहायता लें. साथ ही अवैध कनेक्शन धारक के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाए.

बैठक में उदयपुर शहर में भुवाणा स्थित हाईराइज बिल्डिंग का प्रकरण सामने आने पर पीएचईडी सचिव ने अधिशाषी अभियंता उदयपुर को अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई करते हुए संबंधित के खिलाफ 5 लाख रुपए से अधिक की पैनल्टी लगाने के निर्देश दिए. पैनल्टी जमा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.

अजमेर में रेलवे के अधिकारी द्वारा जल कनेक्शन अवैध तरीके से लेने व पेयजल वितरण लाइन के साथ छेड़छाड़ करने पर पैनल्टी वसूल करने के निर्देश दिए. पैनल्टी जमा नहीं कराने पर विधिक कार्रवाई करने एवं रेलवे के उच्च अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि जनवरी 2024 से चलाए गए अभियान के तहत अभी तक विभाग की ओर से कुल 8 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

पीएचईडी के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ 1210 रुपए का एकमुश्त शुल्क तथा 30 किलोलीटर प्रतिमाह जल उपभोग के हिसाब से कम से कम एक साल के कुल जल उपभोग शुल्क की पांच गुना पैनल्टी वसूलने का प्रावधान है. प्रथम बार में बूस्टर पकड़ने पर 1210 रुपए एकमुश्त राशि तथा बूस्टर जब्त करने का प्रावधान है. वहीं, दूसरी बार ऐसा होने पर उक्त राशि दोगुनी वसूलने एवं सिक्यूरिटी राशि जब्त किए जाने का प्रावधान है.

24 घंटे में ठीक हो लीकेज : शासन सचिव शर्मा ने निर्देश दिए कि लीकेज का पता लगने पर 24 घंटे के अंदर लाइन को सही किया जाए. जिससे पानी का अपव्यय रोका जा सके. शर्मा ने जलाशयों की लोकेशन मैपिंग कर उनकी सफाई को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मॉनिटर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में खोदे गए ट्यूबवैल, हैण्डपंप आदि शीघ्र कमीशनिंग कर आमजन को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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