Jambhsar Media Desk, New Delhi : प्रदेश में गिरते भूजल से किसान काफी परेशान हो रहे है क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई की समस्या बढ़ती जा रही है जिसका सीधा असर उत्पादन पर देखने को मिलता है जिसको देखते हुए सरकार राज्य के किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है जिसकी अवज में किसानों की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए किसानों को खेत में तालाब बनाने पर 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
प्रदेश में गिरते भूजल से किसान काफी परेशान हो रहे है क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई की समस्या बढ़ती जा रही है जिसका सीधा असर उत्पादन पर देखने को मिलता है जिसको देखते हुए सरकार राज्य के किसान कल्याण के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है जिसकी अवज में किसानों की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए किसानों को खेत में तालाब बनाने पर 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
किसान सिंचाई के लिए पानी की कमी के चलते खेत में तालाब/डिग्गी बनाकर बारिश के पानी को इक्कठा करके सुखी बंजर जमीन पर भी सिंचाई कर सकते है वह इसे जरूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकता है वह सरकार राजस्थान के भूजल स्तर की कमी के चलते सिंचाई के पानी को जूझ रहे किसानों को खेत में तालाब बनाने पर अनुदान देने जा रही है जिससे किसान साथी कम लागत पर खेत में तालाब निर्माण कर सकता है ।
राजस्थान में खेत में कच्ची वह प्लास्टिंग लाइन पर बनाने वाले तालाब पर भिन्न भिन्न सब्सिडी प्रदान कर रही है जिसके लिए अनुदान जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यह अनुदान योजना अनुसूचित जाति वह अन्य जाति के लिए अलग अलग प्रावधान हैं।
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार खेत में तालाब बनाने पर सामान्य श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान वह अधिकतम 63 हजार रुपए वह प्लास्टिक लाइनिंग पर 80 प्रतिशत अनुदान अर्थात 1 लाख 20 हजार रुपए तक की सब्सिडी फार्म पोंड पर दी जाएगी जोकि 400 घनमीतर क्षमता पर ही मिलेगा।
वह सामान्य श्रेणी को छोड़कर खेत में Farm Pond बनवाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति वह सीमांत वर्ग के किसान को इकाई खर्च का 70 प्रतिशत सब्सिडी उच्चतम 73 हजार 500 रूपए वह प्लास्टिक लाइनिंग पर 90 फीसदी तक अनुदान अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपए की अनुदान राशि खेत तालाब निर्माण पर दिया जाएगा।
राजस्थान कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार खेत तालाब निर्माण पर केवल उन्हीं किसानों को अनुदान का लाभ मिलने वाला है जिनके पास कम से कम 0.3 Hectayer भूमि वह सांझेदारी के खाते में एक स्थान पर कम से कम 0.5 Hectare कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।
किसान साथी आधार सहित जरूरी दस्तावेज सहित राज किसान साथी पोर्टल अथवा अपने पास के ई मित्र केंद्र पर जाकर अपना आवेदन करवा सकता है जिसके बाद कृषि विभाग खेत में तालाब निर्माण के लिए मंजूरी देता है वह यह जानकारी मोबाइल एसएमएस या कृषि पर्यवेक्षक किसानों को पहुंचता है वह अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क कर सकता है।








