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इन 5 ट्रांजेक्शन पर आयकर विभाग की है नजर, 100% घर आएगा इनकम टैक्स नोटिस!

इन 5 ट्रांजेक्शन पर आयकर विभाग की है नजर, 100% घर आएगा इनकम टैक्स नोटिस!
इन 5 ट्रांजेक्शन पर आयकर विभाग की है नजर, 100% घर आएगा इनकम टैक्स नोटिस!

Jambhsar Media Digital Desk :  जिन लोगो की भी सैलरी टैक्स लिमिट (Salary Tax Limit) के अंदर आती है उन्हें टैक्स भरना जरुरी होता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है लोग टैक्स चोरी (Tax Evasion) करने के बहुत सारे तरीके अपनाते है। आपको बता दें, भले ही आपको लगता हो कि आप कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) को घुमाकर टैक्स देने बच जाएंगे पर ऐसा बिलकुल भी नहीं है। दरअसल टैक्स डिपार्टमेंट की आपकी 5 कैश ट्रांजेक्शन पर कड़ी नजर होती है और इनकम टैक्स विभाग को इसकी भनक लगते ही आपको नोटिस (Income Tax Notice) भी आ सकता है। आइए निचे खबर में जानते है कौन से है ये ट्रांसक्शन- 

आज के समय में ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्हे कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) करना आसान और अच्छा लगता है। वहीं कई लोग तो कैश ट्रांजेक्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वह आयकर विभाग की नजर से बचे रह सकें। लेकिन आपको भले ही लगता हो कि आप कैश ट्रांजेक्शन से टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपकी 5 कैश ट्रांजेक्शन पर चील की नजर रखता है। 

आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को अगर भनक लग गयी तो आपको नोटिस (Income Tax Notice) भी आ सकता है। और इनकम टैक्स का नोटिस आप कोर्ट (Court) के चक्कर भी कटवा सकता है साथ ही कई केसेस (Tax Cases) में तो लोगो को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है। आइए इसे विस्तार से जानते है। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के नियम के अनुसार अगर एक वित्त वर्ष (Financial year) में कोई 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा करता है तो इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। यह पैसे एक या एक से अधिक खातों में जमा किए गए हो सकते हैं। अब क्योंकि आप तय सीमा (Fixed Limit) से अधिक पैसे जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे इन पैसों के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

जिस तरह बैंक खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा करने पर सवाल उठता है, वैसा ही एफडी (Fixed Deposit) के साथ भी होता है। अगर आप एक या एक से अधिक एफडी में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा करेंगे तो कोई शक होने पर आयकर विभाग आपसे पैसों के स्रोत (Income source) को लेकर सवाल पूछ सकता है।

अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपये या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) कर दिया है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार (Property Registrar) इस बारे में आयकर विभाग को सूचना जरूर देगा। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजेक्शन की वजह से आयकर विभाग पूछ सकता है कि आप पैसे कहां से लाए।

अगर शेयर, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) , डिबेंचर या बॉन्ड (Debenture or bond) खरीदने में बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल होगा, तो इससे भी आयकर विभाग सचेत हो जाता है। अगर कोई शख्स 10 लाख रुपये या उससे अधिक का ट्रांजेक्शन (High Value Transaction) करता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में आयकर विभाग 9Tax Department) आपसे पूछ सकता है कि आप कैश कहां से लाए।

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