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Driving License: 1 अप्रैल से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, हो जाएं सावधान

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Jambhsar Media, New Delhi: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आमजन के लिए गुड न्यूज़ है. अब आम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रूपए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने एक नया प्रणाली प्रस्तुत किया है जिसके तहत लोग अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के काम को ऑनलाइन कर सकेंगे।

1 अप्रैल से, इस प्रणाली के द्वारा लोगों को 200 रुपये का स्मार्ट कार्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक अब अपने घर से ई-ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर सकेंगे।

परिवहन विभाग में ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा। इसे स्कैन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच होगी।

क्यूआर कोड को मोबाइल से भी स्कैन किया जा सकेगा। वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए वाहन डीलर्स, ई-मित्र केन्द्र के संचालकों, परिवहन से संबंधित विभिन्न संगठनों एवं एनजीओ और अन्य को इन दस्तावेजों को मान्य करने के लिए पत्र लिखा गया है।

यह होगी प्रक्रिया

ई-ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पर क्लिक करना होगा। स्क्रीन पर डीएल नंबर, आवेदन संख्या एवं जन्मतिथि दर्ज कर प्रोसीसड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए लाइसेंस डाउनलोड किया जा सकता है। वाहन रजिस्ट्रेशन, ई-आरसी को भी डाउनलोड किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की बैठक 1 को
अजमेर. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तत्वावधान में अक्षय तृतीया , पीपल पूर्णिमा एवं अन्य सावों पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा के आयोजनों पर रोकथाम को लेकर 1 अप्रेल को समीक्षा बैठक होगी।

यह जानकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने दी है। सम्भाग मुख्यालय पर राजस्थान दिवस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) ज्योति ककवानी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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